Allahabad High Court : उप निदेशक शिक्षा सहारनपुर अवमानना के दोषी करार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप शिक्षा निदेशक सहारनपुर परिक्षेत्र उमेद सिंह रावत को कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया है। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करके 18 मार्च को हाजिर होकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Thu, 04 Mar 2021 07:11 PM (IST) Updated:Thu, 04 Mar 2021 07:11 PM (IST)
Allahabad High Court : उप निदेशक शिक्षा सहारनपुर अवमानना के दोषी करार
कोर्ट ने कहा कि अपील दाखिल करने मात्र से आदेश की अवहेलना करने की छूट नहीं मिल जाती।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप शिक्षा निदेशक सहारनपुर परिक्षेत्र उमेद सिंह रावत को कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया है। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करके 18 मार्च को हाजिर होकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 

कारण बताओ नोटिस जारी, उप निदेशक तलब 

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने वीरामवती की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक राम प्रताप शर्मा को अवमानना कार्रवाई से मुक्त कर दिया है। इनका कहना था कि वह आदेश पालन के सक्षम अधिकारी नहीं हैं। उप निदेशक शिक्षा सक्षम अधिकारी हैं। कोर्ट ने कहा कि एकलपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील खारिज हो चुकी है तो आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया?  तो उप निदेशक ने बताया कि एसएलपी दाखिल है। कोर्ट ने कहा कि अपील दाखिल करने मात्र से आदेश की अवहेलना करने की छूट नहीं मिल जाती। उप निदेशक जानबूझकर कर आदेश का पालन न करने के दोषी हैं।

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