माफिया अतीक की तरह गुलबहार पर होगी कार्रवाई, उसके सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटा रही प्रयागराज पुलिस

पुलिस को अब तक की छानबीन में गुलबहार के खिलाफ दर्ज तीन मुकदमों की जानकारी मिली है। इसमें मारपीट व धमकी धोखाधड़ी व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज है। धूमनगंज के अलावा दूसरे थाने में दर्ज मुकदमों के बारे में पता लगाया जा रहा है

By Ankur TripathiEdited By: Publish:Tue, 27 Jul 2021 07:00 AM (IST) Updated:Tue, 27 Jul 2021 07:00 AM (IST)
माफिया अतीक की तरह गुलबहार पर होगी कार्रवाई, उसके सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटा रही प्रयागराज पुलिस
गुंडा और गैंगस्टर एक्ट लगाकर अवैध संपत्ति को कुर्क करने के लिए जानकारी जुटा रही पुलिस

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। ससुर खदेरी नदी और गरीब किसानों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर प्लाटिंग करने के आरोपित गुलबहार के खिलाफ माफिया अतीक की तर्ज पर कार्रवाई होगी। इसकी तैयारी पुलिस ने शुरू कर दी है। प्रापर्टी डीलिंग के अवैध कारोबार में उसके साथ काम करने वाले अन्य सहयोगियों के बारे में भी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही गुंडा और गैंगस्टर के तहत मुकदमा कायम करते हुए अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।

चिन्हित किया जाएगा उसे भू माफिया

पुलिस को अब तक की छानबीन में गुलबहार के खिलाफ दर्ज तीन मुकदमों की जानकारी मिली है। इसमें मारपीट व धमकी, धोखाधड़ी व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज है। धूमनगंज के अलावा दूसरे थाने में दर्ज मुकदमों के बारे में पता लगाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि वह जमीन का काम अकेले नहीं कर रहा था, बल्कि उसके साथ कई और शख्स भी शामिल हैं। इसमें करेली, धूमनगंज, पूरामुफ्ती व खुल्दाबाद के निवासी बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने की बात कही जा रही है। इस आधार पर माना जा रहा है कि प्रापर्टी डीलर गुलबहार गिरोह बनाकर सरकारी और प्राइवेट जमीन पर कब्जा करके उसकी बिक्री करता था।

अतीक से कनेक्शन भी पता लगा रही है पुलिस

पुलिस को आशंका है कि अभियुक्त के तार अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद से भी हो सकते हैं, लिहाजा उस बारे में भी छानबीन चल रही है। इंस्पेक्टर धूमनगंज तारकेश्वर राय ने बताया कि गुलबहार के सभी साथियों की कुंडली खंगाली जा रही है। जल्द ही गुंडा एक्ट लगाया जाएगा और भूमाफिया के रूप में चिह्नित किया जाएगा। इसके बाद आपराधिक रिकार्ड के आधार पर गैंगस्टर का मुकदमा कायम कर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत अवैध रूप से जुटाई गई संपत्ति को चिह्नित कर कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।

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