आप भी शुरू करें अपना रोजगार, सरकार स्वरोजगार के लिए 50 हजार से 15 लाख तक दे रही लोन Prayagraj News
Loan will be provided for self employment योजनाओं के तहत डेयरी फार्म रेडीमेड गार्मेंट कंप्यूटर हार्डवेयर मेडिकल स्टोर शाप बेकरी मिठाई की दुकान आदि के लिए लोन मिलेगा।
प्रयागराज,जेएनएन। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की ओर से संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना और लांड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनमें आवेदन करने वालों को 50 हजार से लेकर 15 लाख रुपये तक कर्ज मिलने का प्रावधान है। शर्त यह है कि शहरी क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक आय 56460 और ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की सालाना आमदनी 46080 रुपये से ज्यादा न हो।
लांड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना में सिर्फ धोबी समाज के लोग कर सकते हैं आवेदन
लांड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना सिर्फ धोबी समाज के लोगों के लिए है। आवेदक को सादे कागज पर अपना नाम, पता, योजना का नाम, योजना की लागत अंकित करते हुए वार्षिक आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति और पासपोर्ट साइज की दो फोटो चस्पा करके आवेदन 21 अगस्त तक जमा करना होगा। आय और जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए।
डेयरी फार्म, गार्मेंट, मेडिकल स्टोर, बेकरी, मिठाई की दुकान आदि के लिए मिलेगा लोन
योजनाओं के तहत डेयरी फार्म, रेडीमेड गार्मेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर, मेडिकल स्टोर शाप, बेकरी, मिठाई की दुकान आदि के लिए लोन मिलेगा। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना में 78 हजार रुपये निगम द्वारा मुहैया कराए जाते हैं, जिसमें 10 हजार रुपये अनुदान होता है। बाकी रकम पर ब्याज देना पड़ेगा। दुकान निर्माण योजना के लिए आवेदक की खुद की 13.32 वर्गमीटर जमीन होनी चाहिए। लांड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना में एक और 2.16 लाख रुपये दिया जाता है। इसमें भी 10 हजार रुपये अनुदान है। शेष धनराशि पर ब्याज लगेगा।
जिला प्रबंधक टीके सिंह के मुताबिक शहरी क्षेत्र के आवेदक विकास भवन स्थित उनके कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्र एवं टाउन एरिया के आवेदक संबंधित विकास खंड में जमा कर सकते हैं। शहरी और टाउन एरिया क्षेत्रों के आवेदकों का साक्षात्कार 25 को उनके कार्यालय में होगा।