छह दिन में न भरा रिटर्न तो 10 हजार रजिस्ट्रेशन निरस्त Prayagraj News

सीबीआइटी ने निर्देश जारी किया था कि ऐसे व्यापारी जिन्होंने छह महीने से रिटर्न दाखिल नहीं किया है वह 25 तक रिटर्न दाखिल कर दें अन्यथा उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए जाएं।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Publish:Wed, 20 Nov 2019 05:08 PM (IST) Updated:Thu, 21 Nov 2019 12:17 PM (IST)
छह दिन में न भरा रिटर्न तो 10 हजार रजिस्ट्रेशन निरस्त Prayagraj News
छह दिन में न भरा रिटर्न तो 10 हजार रजिस्ट्रेशन निरस्त Prayagraj News

 प्रयागराज, जेएनएन। ऐसे कारोबारी सचेत हो जाएं, जिन्होंने छह महीने से रिटर्न नहीं फाइल किया है। रिटर्न दाखिल करने के लिए उनके पास अब सिर्फ छह दिन शेष हैं। 25 नवंबर तक ऐसे व्यापारियों ने अपना रिटर्न नहीं भरा तो उनकी फर्मों के रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) निरस्त कर दिए जाएंगे। प्रयागराज मंडल में फिलहाल ऐसे करीब 10 हजार व्यापारी चिह्नित किए गए हैं, जिन्होंने छह महीने से रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

प्रयागराज मंडल में 18 हजार कारोबारी हैं चिह्नित

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स (सीबीआइटी) ने निर्देश जारी किया था कि ऐसे व्यापारी जिन्होंने छह महीने से रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वह 25 तक रिटर्न दाखिल कर दें, अन्यथा उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए जाएं। निर्देश के क्रम में सेंट्रल वस्तु एवं सेवाकर विभाग ने प्रयागराज मंडल में करीब 18 हजार ऐसे कारोबारियों को चिह्नित किया है, जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया। इसमें से लगभग 10 हजार ऐसे व्यापारी हैं, जो छह महीने से रिटर्न नहीं दाखिल किए हैं। अपर आयुक्त सीजीएसटी श्यामधर ने बताया कि तय तिथि में इन व्यापारियों ने रिटर्न नहीं फाइल किया तो उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए जाएंगे। वहीं, 31 दिसंबर तक जो लोग अपने विवादित मसले का निस्तारण नहीं कराएंगे। उनके खिलाफ सख्त वसूली की कार्रवाई करते हुए संपत्ति भी जब्त की जाएगी।

86 मामलों का ही निस्तारण

ऐसे करदाताओं के लिए केंद्र सरकार ने सबका विश्वास लीगेसी डिस्प्यूट रिजल्यूशन स्कीम लागू की है, जिन्होंने सेंट्रल एक्साइज एवं सर्विस टैक्स नहीं जमा किए थे। प्रयागराज मंडल में ऐसे करीब सात सौ मामले सामने आए थे लेकिन इस स्कीम में करदाता ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। सितंबर में शुरू हुई इस स्कीम का लाभ अब तक सिर्फ 86 करदाताओं ने लिया। इन करदाताओं के 13.64 करोड़ रुपये के विवादित मामले का निस्तारण हुआ। 4.38 करोड़ रुपये का भुगतान करके ये करदाता ऋणमुक्त हो गए। विभाग की ओर से सभी को नोड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। यह स्कीम 31 दिसंबर तक है। 

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