किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में युवक को दस साल का कारावासAligarh News
एडीजे नंद प्रताप ओझा ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एक युवक को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि घटना गांधीपार्क थाना क्षेत्र के एक इलाके में पांच फरवरी 2014 को हुई थी।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। पाक्सो की विशेष अदालत के एडीजे नंद प्रताप ओझा ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एक युवक को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि घटना गांधीपार्क थाना क्षेत्र के एक इलाके में पांच फरवरी 2014 को हुई थी। 15 वर्षीय किशोरी को तीन लोग बहला-फुसलाकर ले गए थे। पड़ोसी ने तीनों को किशोरी को ले जाते देखा था। पिता ने तीनों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया।
पाक्सो अदालत में सुनवाई
पुलिस ने चार अगस्त 2014 को किशोरी को बरामद किया गया था। इसमें किशोरी के बयानों के आधार पर मुकदमे में एक युवक पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। विशेष लोक अभियोजन ने बताया कि दोषी युवक किशोरी को गुजरात ले गया था। वहां उसका शारीरिक शोषण किया। गवाहों और सत्र परीक्षण के बाद कोर्ट ने दो लोगों को दोषमुक्त कर दिया है। वहीं नीलू उर्फ शीलेंद्र को पाक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। इसके अलावा 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
घरेलू सामान जलकर राख
अलीगढ़ : क्वार्सी क्षेत्र के देवसैनी में शुक्रवार देर रात एक झाेपड़ी में आग लग गई। जिसमें रखा हजारों रुपये का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है और खाने को दाने-दाने का मोहताज हो गया है। गांव निवासी भूप सिंह मरघट के पास एक झोपड़ी डालकर परिवार के साथ रहते हैं। देर रात अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग गई। इससे परिवार का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार के सामने आर्थिक तंगी के साथ ही भूखे मरने तक की नौबत आ गई है। शनिवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के गोकुल नगर के नगर कार्यवाह पीड़ित स्वजन से मिले और उनकी आर्थिक मदद की। उन्होंने समाज के अन्य लोगों से पीड़ित परिवार की मदद करने की अपील की है।