योगी सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगारों को दिया मौका, ऐसे प्रस्तुत करें आवेदन Aligarh News

लाभार्थी की पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय का मूल निवासी हो लाभार्थी की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार व शहरी क्षेत्र में 1 लाख 20 हजार रूपये से अधिक न हो।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Publish:Wed, 23 Jun 2021 04:59 PM (IST) Updated:Wed, 23 Jun 2021 04:59 PM (IST)
योगी सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगारों को दिया मौका,  ऐसे प्रस्तुत करें आवेदन Aligarh News
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय का मूल निवासी हो।

अलीगढ़, जेएनएन। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी स्मिता सिंह ने  कहा है कि जनपद के अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी व जैन समुदाय के बेरोजगार युवक-युवतियों को उत्‍तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास लिमिटेड लखनऊ द्वारा टर्म लोन योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।  योजना के तहत बेरोजगार युवक-युवतियों को 01 से 20 लाख रूपये तक की परियोजनाओं जैसे एग्रीकल्चर एवं एलाईड टेक्निकल ट्रेडर्स, स्माल बिजनेस, अर्टिजन एवं ट्रान्सपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर पर 06 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थी द्वारा ऋण की वापसी 05 वर्षा में 20 समान त्रैमासिक किश्तों में की जाएगी और परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एनएसडीएफसी द्वारा एवं 05-05-प्रतिशत यूपीएमएफडीसी/लाभार्थी द्वारा अपने स्रोतों से लगाया जाएगा।

ये है शर्त

श्रीमती सिंह ने लाभार्थी की पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय का मूल निवासी हो, लाभार्थी की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार व शहरी क्षेत्र में 1 लाख 20 हजार रूपये से अधिक न हो। उन्होंने बताया कि योजना के तहत ऐसे व्यक्तियों को भी पात्र माना जाएगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से अधिक किन्तु 08 लाख रूपये से कम हो, उन्हें 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, निगम की मार्जिन मनी या टर्मलोन योजना में पूर्व में लाभ न लिया हो। इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्यदिवस में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर 15 जुलाई 2021 तक जमा करा सकते हैं। योजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

शासन द्वारा दिव्यांगों की कराई जाएगी निःशुल्क करेक्टिव सर्जरी

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी वीपी सत्यार्थी ने जनपद के दिव्यांगजनों के अभिभावकों को सूचित किया है कि 01 से 15 वर्ष के ऐसे दिव्यांग जो पोलियो एवं चलने में वाधित हैं, ऐसे बच्चों की करेक्टिव सर्जरी शासन द्वारा निःशुल्क कराई जा रही है। उन्होंने बताया के इसके साथ ही शल्य चिकित्सा अनुदान नियमावली के तहत श्रवण बाधित 05 वर्ष तक की आयु के बच्चों की निःशुल्क कॉक्लियर इम्पलान्ट सर्जरी की कराई जानी है। श्री सत्यार्थी ने बताया कि दिव्यांगजनों के अभिभावक सर्जरी के लिये बच्चे का दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं फोटो के साथ विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय, कमरा नम्बर 08 में किसी भी कार्यदिवस में पंजीकरण करा सकते हैं।

chat bot
आपका साथी