श्रमिकों को ईपीएफ खाते में पैसा जमा करना चाहिए, जानिए क्यों Hathras News

नशे की दशा में कार्य करने से कोई भी हादसा हो सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रेचुअटी फंड के वारें में जानकारी देते हुये कहा कि यह सुविधा पांच वर्ष तक एक ही फैक्ट्री में कार्य करने पर इसका भुगतान किया जायेगा।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 05:50 PM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 05:50 PM (IST)
श्रमिकों को ईपीएफ खाते में पैसा जमा करना चाहिए, जानिए क्यों  Hathras News
पांच वर्ष तक एक ही फैक्ट्री में कार्य करने पर इसका भुगतान किया जायेगा। उ

हाथरस, जागरण संवाददाता। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन और जनपद न्यायाधीश मृदुला कुमार के आदेश पर आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव चेतना सिंह की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने कहा कि सभी श्रमिकों को ईपीएफ में पैसा जमा करना चाहिए, जो आपके एवं परिवार की आवश्यकताओं के समय काम आ सकें।

नशे में मशीन पर काम न करें

उन्होंने कहा कि कभी भी नशे की स्थिति में मशीन पर कार्य न करें बल्कि यदि नशा ही न करें तो बहुत ही अच्छा होगा नशे की दशा में कार्य करने से कोई भी हादसा हो सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रेचुअटी फंड के वारें में जानकारी देते हुये कहा कि यह सुविधा पांच वर्ष तक एक ही फैक्ट्री में कार्य करने पर इसका भुगतान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि शिविर का उद्देश्य है कि श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, जिससे वह अपनी समस्या रख सकें, इसके अतिरिक्त उन्होनें कहा कि अपने बच्चों को अवश्य पढ़ायें। सभी श्रमिकों को अपना पंजीकरण अवश्य कराना चाहिए तभी वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

श्रम अधिकारी मोहम्मद आजम ने श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा बनायी गयी योजनाओं के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये बताया कि श्रमिकों के लिए मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, छात्र पुरूस्कार योजना आदि योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये बताया कि 40 प्रकार के श्रमिक मकान आदि बनाने में 40 प्रकार के श्रमिक होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अब पंजीकरण कराने के लिए श्रम कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है किसी भी जनसेवा केंद्र से आनलाइन पंजीकरण कराया जा सकता है। कोई भी योजना का लाभ तभी मिल सकता है जब उस श्रमिक का पंजीकरण हो। पंजीकृत श्रमिक कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत श्रम आयुक्त के यहां अपना वाद दायर कर सकते हैं तथा न्यूनतम मजदूरी के लिये भी वाद दायर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ईएसआई, पीएफ पर कहा कि इसमें अंशदान करें, जिससे आपकी बचत होती है, जिसका भुगतान भी श्रमिकों को आसानी से हो जाता है।

प्रभारी जिला उद्योग दुष्यंत कुमार ने अपने वक्तव्य में विश्वकर्मा श्रम योजना के संंबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये कार्य हेतु बैंक से ऋण लेने के संबंध में तथा उससे होने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी गयी।

विधिक साक्षरता शिविर का संचालन जयप्रकाश तिवारी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार ऐसोशियेशन, हाथरस द्वारा किया गया। इस दौरान नीरज वार्ष्णेय, नायब तहसीलदार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी केके गुप्ता, समाजसेवी जयप्रकाश तिवारी एवं रामगोपाल दीक्षित आदि की उपस्थित रहे।

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