पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह के खिलाफ वारंट निरस्त, चार्ज फ्रेम Aligarh News
आचार संहिता का उल्लंघन करने के दो अलग-अलग मामलों में गुरुवार को एडीजे चार की अदालत में पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह ने सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट को निरस्त कर दिया है। इसके बाद चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया हुई।
अलीगढ़, जेएनएन। आचार संहिता का उल्लंघन करने के दो अलग-अलग मामलों में गुरुवार को एडीजे चार की अदालत में पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह ने सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट को निरस्त कर दिया है। इसके बाद चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया हुई। कोर्ट ने एसएसपी को पत्र लिखकर वारंट तामील कराने के आदेश भी दिए थे। इसके तहत गुरुवार को पूर्व सांसद ने सरेंडर किया। चूंकि बिजेंद्र पूर्व में जमानत पर हैं। ऐसे में कोर्ट ने गैरजमानती वारंट को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा आरोप तय किए गए हैं।
यह है मामला
अपर शासकीय अधिवक्ता रामकुमार ने बताया कि जिले के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अलग-अलग मामलों में लंबे समय से मुकदमे चल रहे हैं। इनकी सुनवाई के लिए प्रयागराज में विशेष न्यायालय बनाई गई थी। लेकिन, सितंबर 2019 में सभी मुकदमों को जिले की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। फिलहाल एडीजे चार तीन की कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अपर शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, बिजेंद्र सिंह के खिलाफ वर्ष 2009 में गभाना थाने में आचार संहिता के उल्लंघन के दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। बिजेंद्र ने प्रयागराज की विशेष न्यायालय से ही जमानत ले ली थी। जब मुकदमे अलीगढ़ की अदालत में स्थानांतरित हुए तो यहां से पहले जमानती वारंट जारी हुए। इसके बाद गैरजमानती वारंट जारी किए गए। कोर्ट ने एसएसपी को पत्र लिखकर वारंट तामील कराने के आदेश भी दिए थे। इसके तहत गुरुवार को पूर्व सांसद ने सरेंडर किया। चूंकि बिजेंद्र पूर्व में जमानत पर हैं। ऐसे में कोर्ट ने गैरजमानती वारंट को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा आरोप तय किए गए हैं। अहम बात यह है कि पूूूर्व विधायक दलवीर सिंह व पूूूर्व विधायक जमीरउल्लाह पहले ही सरेंडर कर चुके हैं।
इन लोगों को मिली जमानत
विधायक दलवीर सिंह, पूर्व विधायक जमीरउल्लाह, भाजपा नेत्री पूनम बजाज पहले ही अपने मुकदमों में सरेंडर कर चुके हैं। कोर्ट ने इन्हें जमानत भी दे दी थी।