अलीगढ़ में त्योहार के बाद फिर से होगा किरायेदारों का सत्यापन Aligarh news

जिले में बिना सत्यापन के रह रहे किरायेदारों पर पुलिस शिकंजा कसेगी। इसके लिए त्योहार के बाद विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस किरायेदारों को फिर से वेरीफिकेशन करेगी। इसमें बीट सिपाही को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वह अपने इलाके में किरायेदारों का ब्योरा दर्ज करे।

By Anil KushwahaEdited By: Publish:Mon, 18 Oct 2021 09:02 AM (IST) Updated:Mon, 18 Oct 2021 09:03 AM (IST)
अलीगढ़ में त्योहार के बाद फिर से होगा किरायेदारों का सत्यापन Aligarh news
जिले में बिना सत्यापन के रह रहे किरायेदारों पर पुलिस शिकंजा कसेगी।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता ।  जिले में बिना सत्यापन के रह रहे किरायेदारों पर पुलिस शिकंजा कसेगी। इसके लिए त्योहार के बाद विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस किरायेदारों को फिर से वेरीफिकेशन करेगी। इसमें बीट सिपाही को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वह अपने इलाके में किरायेदारों का ब्योरा दर्ज करे।

जिले में अधिकाशं किराएदार बिना सत्‍यापन के रह रहे

जिले में आधे से अधिक किरायेदार बिना पुलिस सत्यापन के रह रहे हैं। पिछले दिनों कई अपराधियों की धरपकड़ के दौरान पुलिस को जांच के दौरान ऐसे मामले देखने को मिले। लोग घरों में किरायेदार तो रख लेते हैं। लेकिन, सत्यापन नहीं कराते। लोग अभी इस दिशा में जागरूक नहीं हैं। तमाम अभियान व प्रचार प्रसार के बावजूद काफी कम लोग ही किरायेदार व घरेलू नौकर का पुलिस से सत्यापन कराते हैं। अनाधिकृत कालोनियों में तो स्थिति बहुत खराब है। लोगों को पता ही नहीं कि सत्यापन क्या चीज है। ऐसे में मुमकिन है किरायेदार के रूप में घर में कोई अपराधी शरण ले ले। किरायेदार का सत्यापन न कराने वाले लोगों पर पुलिस सख्ती करने जा रही है। किराएदार किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो मकान मालिक पर कार्रवाई होगी। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि त्योहार के बाद जिलेभर में किरायेदारों के सत्यापन को लेकर अभियान चलाया जाएगा।

सत्यापन जरूरी

मकान में रहने वाले किरायेदार का सत्यापन अनिवार्य है। इसके लिए पुलिस थाने जाकर अथवा यूपी पुलिस की वेबसाइट पर किरायेदार फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फार्म में घर में रखे नौकर व किरायेदार का पासपोर्ट साइज फोटो, नाम-पते को सत्यापित करने वाली फोटो आइडी (आधार कार्ड, राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो मतदाता पहचान-पत्र, बैंक पास बुक, मोबाइल नंबर) लगाकर भर सकते हैं।

यह कानून में प्रावधान

किरायेदार का सत्यापन न कराना सीआरपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध है। एक माह की सजा व 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है। मकान मालिक की चूक से मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न होता है तो छह महीने की सजा व 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

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