आज से ओवरलोड वाहनों पर टोल पर वसूला जाएगा दो से दस गुना जुर्माना Aligarh News
अलीगढ़-गाजियाबाद एक्सप्रेस वे के गभाना टोल प्लाजा से गुजरने वाले ओवरलोड़ वाहनों को आज शुक्रवार रात 12 बजे से अब टोल के साथ ही जुर्माना भी देना होगा। जिसमें वाहनों में निर्धारित से अधिक वजन मिलने पर दो गुना से लेकर दस गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। अलीगढ़-गाजियाबाद एक्सप्रेस वे के गभाना टोल प्लाजा से गुजरने वाले ओवरलोड़ वाहनों को आज शुक्रवार रात 12 बजे से अब टोल के साथ ही जुर्माना भी देना होगा। जिसमें वाहनों में निर्धारित से अधिक वजन मिलने पर दो गुना से लेकर दस गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। जो सीधे संबंधित जिलों के आरटीओ के खाते में चला जाएगा। आरटीओ की टीम पहले ट्रकों की जांच करती थी। अब टोल प्लाजा से ओवरलोड वाहनों के स्वामियों से जुर्माना वसूला जाएगा। मडराक टोल प्लाजा पर पहले से ही ओवरलोडेड वाहनों से जुर्माना वसूला जा रहा था। गभाना टोल पर नया साफ्टवेयर अपलोड हो जाने के बाद यह व्यवस्था यहां भी लागू हो गई है।
सड़कों को जख्मी करने वाले वाहनों पर होगी सख्ती
हाईवे से गुजरने वाले आेवरलोडेड वाहनों के चलते सड़कें घायल हो रही हैं। इस पर नकेल कसने का सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब एनएचएआइ नियमों का सख्ती से पालन कराने जा रहा है। गभाना टोल के मैनेजर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि टोल प्लाजा पर आटोमैटिक वेट मशीनें लगा दी गई हैं। नया साफ्टवेयर भी अपलोडेड कर दिया गया है। मशीन के शुरू होते ही गुजरने वाले वाहन का वजन सिस्टम पर डिसप्ले होगा। एेसे ओवरलोड वाहन को रोक दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत जुर्माना वसूलने के बाद भी वाहन तब निकल सकेंगे जब उनसे अतिरिक्त माल उतार दिया जाएगा।
इलेक्ट्रानिक कांटे तैयार
टोल पर वेट मशीन की रीडिंग पर आपत्ति होने पर विवाद से बचने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। हाईवे पर टोल के दोनों ओर इलेक्ट्रानिक तौल कांटा बनाए गए हैं। जब वाहन चालक वाहन के ओवरलोड होने की रीडिंग पर आपत्ति जताएंगे तब इन तौल कांटों से उसकी पुष्टि कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
हर टोल प्लाजा पर व्यवसायिक वाहनों के अनुसार शुल्क वसूला जाता है। अगर वाहन पर तय क्षमता से ज्यादा भार मिलता है तो तय शुल्क से दस गुना जुर्माना तक वसूलने का प्रावधान है। जैसे कोई भी व्यवसायिक वाहन टोल प्लाजा से 600 रुपये शुल्क देकर निकलता है और उसके ओवरलोड होने पर संबंधित वाहन को 600 रुपये के साथ ही 6,000 रुपये बतौर जुर्माना जमा कराने होंगे। यह शुल्क संबंधित वाहनों के जिले के आरटीओ के खाते में जायेगा।
- फरीदउद्दीन, आरटीओ प्रवर्तन