हाथरस में हैंडीक्राफ्ट कारीगर की हत्या में शामिल दो आरोपित गिरफ्तार

कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला अलगर्जी के हैंडीक्राफ्ट कारीगर की हत्या के मामले में पुलिस ने दो अन्य आरोपितों को रविवार रात मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया। दोनों आरोपितों को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।

By Anil KushwahaEdited By: Publish:Mon, 15 Nov 2021 05:15 PM (IST) Updated:Mon, 15 Nov 2021 05:17 PM (IST)
हाथरस में हैंडीक्राफ्ट कारीगर की हत्या में शामिल दो आरोपित गिरफ्तार
नगला अलगर्जी के हैंडीक्राफ्ट कारीगर की हत्या के मामले में पुलिस ने दो अन्य आरोपितों को पकड़ लिया।

हाथरस, जागरण संवाददाता। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला अलगर्जी के हैंडीक्राफ्ट कारीगर की हत्या के मामले में पुलिस ने दो अन्य आरोपितों को रविवार रात मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया। दोनों आरोपितों को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।

शुक्रवार को मंडी समिति के पीछे प्‍लाट में मिला था रविकांत का शव

नगला अलगर्जी निवासी 35 वर्षीय रविकांत का शव शुक्रवार की तड़के मंडी समिति के पीछे खाली पड़े प्लाट में मिला था। साथी कारीगर मोनू की नजर रविकांत की पत्नी पर थी। दीपावली पर काम करने की मना कर देने के बाद से ही मोनू ने रविकांत को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर ली। रविकांत की हत्या के बाद माेनू सहित गांव के ही तीन अन्य के खिलाफ मुकदमा स्वजन ने दर्ज कराया था। हत्यारोपित माेनू को शनिवार को पुलिस ने जेल भेज दिया। रविवार रात को पुलिस को सूचना मिली कि हैंडीक्राफ्ट कारीगर की हत्या में शामिल किशन और मोहित मेंडू रोड पर मौजूद हैं और भागने की फिराक में हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर मौके पर जाकर दोनों आरोपितों को पकड़ लिया। जिनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त की गई ईंट को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। सोमवार दोपहर को दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

इनकी सुनो

हैंडीक्राफ्ट कारीगर रविकांत हत्याकांड में नामजद दो अन्य आरोपितों को रविवार रात को पकड़ लिया गया। जिन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। फरार चल रहे एक अन्य आरोपित को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

केडी शर्मा, प्रभारी निरीक्षक,कोतवाली हाथरस गेट।

जेल में मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर अब पांच साल तक की सजा

अलीगढ़। जिला कारागार में प्रतिबंधित मोबाइल फोन व इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर कानून में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब पांच साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा ने बताया है कि जेल में मोबाइल फोन, इंटरनेट, वाइ-फाइ, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटाप, जीपीआरएस, एमएमएस या अन्य किसी भी तरह की डिवाइस का प्रयोग प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि नए कानून के मुताबिक, उल्लंघन करने पर तीन से पांच साल तक की सजा व 20 से 50 हजार तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।

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