अलीगढ़ में 50 कुंतल धान बेचने के बाद फिर लेना होगा टोकन

जनपद में 24 केंद्रों पर एक अक्टूबर से शुरू होगी धान खरीद एक कुंतल धान बेचने के लिए भी अब कराना होगा सत्यापन।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 27 Sep 2021 08:48 PM (IST) Updated:Mon, 27 Sep 2021 08:48 PM (IST)
अलीगढ़ में 50 कुंतल धान बेचने के बाद फिर लेना होगा टोकन
अलीगढ़ में 50 कुंतल धान बेचने के बाद फिर लेना होगा टोकन

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : धान खरीद में पारदर्शिता बरतने के लिए इस बार तकनीकी स्तर पर कई बदलाव किए गए हैं। 50 कुंतल धान बेचने के बाद किसान को शेष धान बेचने के लिए दूसरा टोकन लेना होगा। धान बेचने के लिए हफ्ते में दिन भी निर्धारित किए गए हैं। बटाईदार से धान नहीं खरीदा जाएगा। यही नहीं, एक कुंतल धान भी बेचना है तो एसडीएम से सत्यापन कराना होगा। इनके अलावा अन्य स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं।

जनपद में एक अक्टूबर से 24 केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो रही है। सरकार ने इस बार कामन धान का मूल्य 1940 रुपये और ग्रेड-ए धान का मूल्य 1960 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है। साथ ही कई बदलाव भी किए हैं। संभागीय खाद्य नियंत्रक अशोक कुमार पाल ने बताया कि सोमवार से गुरुवार तक अधिकतम 50 कुंतल प्रति किसान धान की खरीद होगी। किसी का धान बचता है तो अगले हफ्ते पुन: टोकन लेना होगा। बिना टोकन के खरीद नहीं होगी। प्रत्येक क्रय केंद्र की लिमिट 300 कुंतल रखी गई है। किसी केंद्र पर किसान ने धान बेचा है तो दूसरी बार उसी केंद्र पर बेचना होगा। आधार कार्ड से लिक मोबाइल नंबर किसानों को साथ रखना होगा। मोबाइल नंबर बंद है, या मोबाइल खो गया है तो किसान नया नंबर अपडेट करा लें। क्योंकि, ई-पास मशीन पर अंगूठा लगाते ही इसी नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी नहीं मिला तो खरीद नहीं होगी। अब किसान को बैंक खाता संख्या नहीं देनी है, आधार नंबर से ही सीधा खाते में भुगतान होगा। पंजीकृत किसान ही धान की बिक्री कर सकेंगे। सरकार की ओर से यह व्यवस्था किसानों को दलालों से बचाने के लिए की गई है। दलाल किसानों से सस्ते में धान खरीद कर उसे क्रय केंद्रों पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। इस व्यवस्था से मुनाफाखोरी पर लगाम लग सकेगी।

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