अलीगढ़ में तीन गोकशों को सात-सात साल की सजा

छह मई 2007 की रात तत्कालीन एसओ बरला मनीष कुमार सक्सेना गश्त पर थे। तभी उन्होंने एक ग्रामीण की सूचना पर तीन लोगों को गोकशी के प्रयास में रंगेहाथों गिरफ्तार किया था।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 02:29 AM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 02:29 AM (IST)
अलीगढ़ में तीन गोकशों को 
सात-सात साल की सजा
अलीगढ़ में तीन गोकशों को सात-सात साल की सजा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : थाना बरला क्षेत्र में 14 साल पहले हुई गोकशी की घटना में तीन आरोपित गोकशों को एसीजेएम दीपक मिश्रा की कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से सहायक अभियोजन अधिकारी जितेंद्र कुमार पांडेय के अनुसार छह मई 2007 की रात तत्कालीन एसओ बरला मनीष कुमार सक्सेना गश्त पर थे। तभी उन्होंने एक ग्रामीण की सूचना पर तीन लोगों को गोकशी के प्रयास में रंगेहाथों गिरफ्तार किया था। गाय पास में ही बंधी मिली थी। आरोपितों के पास से छुरे आदि उपकरण बरामद हुए थे। इस मामले में पकड़े गए तीनों आरोपित बरला के गांव सराय निवासी निजाम, आबिद व जहीर को सात-सात साल की सजा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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छात्र नेता संजीव की

हत्या मे फैसला आज

जासं, अलीगढ़: डीएस डिग्री कालेज के बाहर हुए छात्र नेता संजीव चौधरी हत्याकांड में सोमवार को आरोपितों के कोर्ट न पहुंच पाने से फैसला नहीं आ सका। अब मंगलवार को इसका फैसला आएगा। संजीव के पिता चौ.बलवीर सिंह एडवोकेट ने बताया कि वर्ष 2002 में बेटे की हुई हत्या के मामले में जिला जज के न्यायालय में फैसले की तारीख नियत थी। हत्याकांड में राघवेंद्र सिंह कालू, संजीव उर्फ रॉबी व योगेश चौधरी आरोपित हैं। तीनों अलग-अलग एटा, मथुरा व बुलंदशहर जेल में बंद हैं। डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया तीनों आरोपितों के कोर्ट में न आ पाने और बचाव पक्ष के जिरह न कर पाने के अनुरोध पर कोर्ट ने फैसले के लिए मंगलवार का दिन तय किया है।

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