अलीगढ़ में दहेज हत्या में तीन आरोपितों को सजा

खैर के बरखा बिसारा निवासी रामबाबू ने टप्पल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि 25 फरवरी 2015 को उनकी बेटी अनुदेवी की शादी टप्पल के खंडेहा निवासी सुनील कुमार शर्मा के साथ हुई थी।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 02 Mar 2021 09:12 PM (IST) Updated:Tue, 02 Mar 2021 09:16 PM (IST)
अलीगढ़ में दहेज हत्या में तीन आरोपितों को सजा
अलीगढ़ में दहेज हत्या में तीन आरोपितों को सजा

जासं, अलीगढ़ : एडीजे 10 गरिमा सिंह की अदालत ने टप्पल क्षेत्र के दहेज हत्या के मामले में तीन आरोपितों 10-10 साल की सजा सुनाई है। 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

एडीजीसी हर्षवर्धन सिंह के मुताबिक, खैर के बरखा बिसारा निवासी रामबाबू ने टप्पल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि 25 फरवरी 2015 को उनकी बेटी अनुदेवी की शादी टप्पल के खंडेहा निवासी सुनील कुमार शर्मा के साथ हुई थी। शादी में 16 लाख खर्च किए, लेकिन, ससुरालीजन दहेज में स्कार्पियो व प्लाट की मांग को लेकर अनुदेवी से मारपीट करने लगे। 30 मई 2016 को ससुरालीजनों ने साड़ी से गला घोंटकर अनुदेवी की हत्या कर दी। अनुदेवी के भाई को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पति सुनील, ससुर कालीचरन, सास मंजू देवी के खिलाफ चार्जशीट दायर की। दहेज उत्पीड़न में दो को सजा

जासं, अलीगढ़ : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की कोर्ट ने बरला क्षेत्र के दहेज उत्पीड़न के मामले 25 साल पुराने मामले में दो आरोपितों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी हेमंत सिंह के मुताबिक, 14 जुलाई 1996 को आनंद गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि 1993 में बहन नीलम की शादी बरला में सांकरा रोड निवासी अजीत कुमार से की थी। तीन माह बाद ही अतिरिक्त दहेज की मांग होने लगी। आरोप है कि बहन को ससुरालीजनों ने घर से निकाल दिया। फिर बुलाकर ले गए। 12 जुलाई 1996 को ससुरालीजनों ने नीलम के साथ बुरी तरह मारपीट की। पुलिस ने पति अजीत व जेठ अनिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

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