Electoral school : मतदान के लिए इलेक्टोरल रोल में नाम दर्ज होना पहली शर्त
अलीगढ़ जागरण संवाददाता। स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद भर के विद्यालयों में चुनावी पाठशाला लगाई गई। इस चुनावी पाठशाला में युवाओं विशेषकर छात्राओं एवं महिलाओं को निर्वाचन के प्रति जागरूक किया गया।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद भर के विद्यालयों में चुनावी पाठशाला लगाई गई। चुनावी पाठशाला में युवाओं विशेषकर छात्राओं एवं महिलाओं को निर्वाचन के प्रति जागरूक किया गया।
प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए जागरूकता अभियान
छात्राओं को बताया गया कि देश के प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है। छात्राओं को वोट के महत्व के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें समझाया गया कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब प्रत्येक नागरिक स्वेच्छा से अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के माध्यम से समझाया गया कि यदि व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वह व्यक्ति निर्वाचन के दौरान मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। उन्हें बताया गया कि मतदाता सूची में नाम होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटिंग करने के लिए कई प्रकार के विकल्प दिए जाते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं है, तो फिर वह मतदान से वंचित ही रहेगा।
5 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां प्राप्ति के निर्देश
चुनावी पाठशाला में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पुनरीक्षण की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई थी, परंतु अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। आज बीएलओ द्वारा नाम बढ़ाने, घटाने, संशोधन करने के लिए बाबू आपत्तियां प्राप्त करने का अंतिम दिन है इसलिए सभी पात्र व्यक्तियों से अपील की गयी कि वह सब काम छोड़कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं ताकि वह आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सकें। इस अवसर पर कई विद्यालयों में स्लोगन, पेंटिंग्स एवं पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।