एक मुश्त समाधान योजना का सीएससी के माध्यम से भी उठाएं लाभ, ये है तरीका Aligarh News
one time settlement scheme सरकार एक बार फिर विद्युत बिल बकायेदार उपभोक्ताओं पर मेहरबान है। विभाग ने एक मुश्त समाधान योजना की शुरुआत की है। इसके तहत घरेलू निजी नलकूपों व व्यवसायिक बकायेदारों के सरचार्ज माफी की घोषणा की है।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर विद्युत बिल बकायेदार उपभोक्ताओं पर मेहरबान है। विभाग ने एक मुश्त समाधान योजना की शुरुआत की है। इसके तहत घरेलू, निजी नलकूपों व व्यवसायिक बकायेदारों के सरचार्ज माफी की घोषणा की है। सीएससी के माध्यम से भी इसका लाभ उठाया जा सकता है। 30 नवंबर इसकी आखिरी तिथि तय की है। इस योजना का किसान काफी दिनों से इंतजार भी कर रहे थे।
यह है एक मुश्त योजना
प्रदेश सरकार ने घरेलू किसानों व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 21 अक्टूबर से एकमुश्त समाधान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के 2 किलो वाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों के निजी नलकूपों व 2 किलो वाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उनके बिल बकाया पर 100 फीसद सरचार्ज माफी की घोषणा की है। इसके अलावा 2 किलो वाट के घरेलू व 2 किलो से अधिक 5 किलो वाट तक के उपभोक्ताओं के प्रकाश विद्युत बिलों पर 50 फीसद सर चार्ज माफ रहेगा। एक मुश्त समाधान योजना का लाभ बकायेदार उपभोक्ता 30 नवंबर तक आनलाइन रजिस्ट्रेटशन करा कर छूट का लाभ ले सकते हैं। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमटेड के जिला प्रबंधक विष्णुकांत व राहुल पांडेय ने बताया कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन लिए सभी कामन सर्विस सेंटर संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी बकाएदार अपने नजदीकी सीएससी पर पहुंचकर इसका लाभ उठा सकता है। यह सरकार की विशेष महत्वपूर्ण योजना है।
योजना के महत्वपूर्ण बिंदु
-दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 फीसद सरचार्ज माफी
-दो किलो वाट तक के उपभोक्ताओं को 6 किस्तों में बिल भुगतान की सुविधा
-दो किलोवाट से अधिक के घरेलू उपभोक्ताओं को 50 फीसद सरचार्ज माफी
-दो किलोवाट तक के वाणिज्य उपभोक्ताओं को सौ फीसद सरचार्ज माफी
-2 किलोवाट से अधिक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 50 फीसद सरचार्ज माफी
-सभी विद्युत भार के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को सौ फीसद सरचार्ज माफी