हाथरस में ऐसे बकाएदारों को मिलेगा ओटीएस का लाभ, ये है सरकार की योजना, जानिए विस्तार से
जनपद में बिजली के बकायादार उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। घरेलू किसानों व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग की ओर से एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ कितने उपभोक्ताओं को मिलेगा।
हाथरस, जागरण संवाददाता। जनपद में बिजली के बकायादार उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। घरेलू, किसानों व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग की ओर से एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ कितने उपभोक्ताओं को मिलेगा, इसके लिए विभाग सूची तैयार करा रहा है। इस योजना में लाभ के लिए 30 सितंबर तक का बकाया होने पर लाभ मिलेगा।
सौ फीसद व्याज में छूट
इसमें किसानों के नलकूप संयोजन बिलों में 100 फीसद ब्याज में छूट दी जाएगी। दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों में 100 फीसद ब्याज में छूट मिलेगी। दो किलोवाट से अधिक के घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों में 50 फीसद ब्याज में छूट दी जाएगी। दो किलोवाट तक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बिलों में 100 फीसद ब्याज में छूट दी जाएगी। दो किलोवाट से अधिक व पांच किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बिलों में 50 फीसद ब्याज में छूट दी जाएगी। यह योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए निकटम एसडीओ खंड कार्यालय विभागीय कलेक्शन सेंटर या जन सुविधा केंद्र पर जाएं। अधिक जानकारी के लिए 1912 पर निश्शुल्क काल कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस शर्त पर मिलेगा लाभ
30 सितंबर तक की मूलधन राशि व बकाये पर लगे विलंबित भुगतान का अधिभार का 50 फीसद व 30 सितंबर तक के बाद से भुगतान करने की तिथि तक का अधिभार का एक मुश्त भुगतान योजना अवधि में अवश्य किया जाना होगा। नियमानुसार संपूर्ण धनराशि जमा किए जाने पर 30 सितंबर 2021 तक के बकाए लगा विलंबित भुगतान अधिभार का 50 फीसद को समाप्त कर दिया जाएगा।