अलीगढ़ में बिजली विभाग की बिना अनुमति पंचायतों में लग रहीं स्ट्रीट लाइट
जिले में अब तक एक भी ग्राम पंचायत ने बिजली विभाग से न तो कोई कनेक्शन लिया और न ही अनुमति लिया है। अब जल्द ही बिजली विभाग जिले भर में इसके लिए सर्वे शुरू करने की तैयारी में हैं।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। ग्राम पंचायतों की स्ट्रीट लाइट से बिजली विभाग को हर महीने तगड़ा झटका लग रहा है। विभाग की बिना अनुमति ही ही गांव-गांव लाइट लग रही हैं। इससे लाखों रुपये की बिजली खर्च हो रही है। जबकि, जिले में अब तक एक भी ग्राम पंचायत ने बिजली विभाग से न तो कोई कनेक्शन लिया और न ही अनुमति लिया है। अब जल्द ही बिजली विभाग जिले भर में इसके लिए सर्वे शुरू करने की तैयारी में हैं। इसके बाद पंचायतों पर ही बिजली खर्च का शुल्क तय होगा।
खास बातें
-गांव देहात में ग्राम पंचायत व ब्लाक से लगाई जा रही हैं स्ट्रीट लाइट
-लाइट लगाने से पहले ग्राम पंचायत को एनओसी लेना होता है अनिवार्य
-इसी के हिसाब से पंचायतों को जमा करना होता है बिजली के बिल
यह थे निर्देश
पिछले दिनों शासन स्तर से ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत, ब्लाक व जिला पंचायत से यह स्ट्रीट लाइट लगाई जानी हैं। आदेश आने के बाद कुछ पंचायतों में इस पर काम भी शुरू हो गया है। नियमों के तहत सार्वजनिक पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए नगरीय निकायों की तर्ज पर ग्राम पंचायतों को भी बिजली विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। विभागीय अफसर लाइट के प्वाइंट््स के हिसाब से बिजली बिल तय करते हैं, लेकिन जिले में अब तक किसी भी पंचायत ने लाइट लगाने से पहले बिजली विभाग की अनुमति नहीं ली है, जबकि सैकड़ों लाइट अब तक जिले में लग चुकी हैं।
जिला पंचायत भी जल्द लगाएगी लाइट
जिला पंचायत स्तर से भी स्ट्रीट लाइट लगाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही लाइटों की संख्या व स्थानों पर मुहर लग जाएगी। अब तक के अनुमान के मुताबिक करीब 20 हजार लाइट जिले में लगाने की तैयारी हो रही है।
बिजली विभाग की एनओसी के बाद ही स्ट्रीट लाइट लगाई जा सकती हैं। अभी तक जिले में ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाने के संबंध में कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। जल्द ही जिले में सभी पोल पर लगे स्ट्रीट लाइट का सर्वे कराया जाएगा। अगर कहीं स्ट्रीट लाइट लगी मिलती हैं तो फिर संबंधित ग्राम पंचायत के लिए शुल्क तय होगा।
राघवेंद्र सिंह, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण
ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए बिजली विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है। सभी ब्लाकों को पहले से ही इसके निर्देश जारी हो चुके हैं।
धनंजय जायसवाल, डीपीआरओ