एसएसपी अजय साहनी का दावा, 10 साल की सजा पा चुके थे अलीगढ़ मुठभेड़ में ढेर इनामी

दंपती व तीन साधुओं समेत छह की हत्या में वांछित 25-25 हजार के इनामी मुस्तकीम व नौशाद को ढेर कर चुकी पुलिस ने इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाल लिया है।

By Mukesh ChaturvediEdited By: Publish:Tue, 25 Sep 2018 07:17 PM (IST) Updated:Tue, 25 Sep 2018 07:50 PM (IST)
एसएसपी अजय साहनी का दावा, 10 साल की सजा पा चुके थे अलीगढ़ मुठभेड़ में ढेर इनामी
एसएसपी अजय साहनी का दावा, 10 साल की सजा पा चुके थे अलीगढ़ मुठभेड़ में ढेर इनामी

अलीगढ़ (जेएनएन)। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के रिश्तेदार दंपती व तीन साधुओं समेत छह की हत्या में वांछित 25-25 हजार के इनामी मुस्तकीम व नौशाद को ढेर कर चुकी पुलिस ने इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाल लिया है। जो तथ्य सामने आए हैं, वो चौंकाने वाले हैं। इनका पूरा एक गैंग था। 2007 में हापुड़ जिला न्यायालय में लूट, जानलेवा हमले आदि धाराओं में इस गैंग को दस साल की सजा सुनाई गई थी। गैंग के दो सदस्य रुड़की पुलिस की गोली से मारे गए थे। 2007 में रामपुर के ब्लॉक प्रमुख की हत्या में भी गैंग शामिल था। ये लोग पश्चिम बंगाल के बताए गए हैं।

एसएसपी ने उठाया रहस्य से पर्दा

हरदुआगंज मुठभेड़ पर उठ रहे सवालों के सोमवार को एसएसपी अजय साहनी ने मीडिया से बातचीत में सिलसिलेवार जवाब दिए। बताया, जिन अपराधियों को निर्दोष और बच्चे बताया जा रहा था, वे कुख्यात गैंग के सदस्य थे। इस गैंग ने 2007 में हापुड़ में बरखा रोड रेलवे क्रासिंग पर रोड होल्डअप की वारदात को अंजाम दिया था।

वाहन रोककर करता था लूटपाट

मुस्तकीम अपने गैंग के साथ वाहनों को रोककर लूटपाट कर रहा था। राहगीरों को बंधक बनाया था। गली-दो हरोड़ा मोड़ सिंभावली हापुड़ निवासी दूध कारोबारी शहरयाब को गोली मारकर घायल कर दिया। वार्ता में मौजूद शहरयाब ने इसकी तस्दीक की।

गढ़मुत्तेश्वर में ये  हुए गिरफ्तार

थाना गढ़मुत्तेश्वर में दर्ज मुकदमे में मुस्तकीम उर्फ अफसर पुत्र साबिर उर्फ साबर, शौकीन उर्फ  इंतजार उर्फ नौशाद पुत्र भीम उर्फ  गुंडा, उसका भाई नफीस उर्फ रसीद निवासी चोसाना झिंझाना मुजफ्फरनगर हाल निवासी झुग्गी झोपड़ी सिंभावली जिला गाजियाबाद (अब हापुड़), रमजानी उर्फ  नत्थू उर्फ  बाबू पुत्र हकीमुद्दीन उर्फ  हमीद निवासी बिलायतनगर थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर हाल निवासी झुग्गी झोपडी रेलवे स्टेशन शामली गिरफ्तार किए गए।

बरामद हुई थी लाइसेंसी पिस्टल

इनसे .32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल बरामद हुई, जो जिला रामपुर के थाना शाहबाद थाना क्षेत्र में 2007 में ही हुई ब्लॉक प्र्रमुख जगवीर जाट की हत्या कर लूटी गई थी। हापुड़ में हुई रोड होल्डअप की वारदात में अभियुक्तों को जिला न्यायालय ने 31 मई-11 को 10 साल की कैद और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सात साल इन लोगों ने डासना जेल में बिताए, फिर हाईकोर्ट में अपील कर जमानत पर छूट गए।

chat bot
आपका साथी