Shramik Employment Scheme: योगी राज में मिल रहा श्रमिकों को रोजगार, जानिए कैसे Hathras News

श्रमिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाते हुए उनकी सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड की ओर से अब श्रमिकों का पंजीकरण उनको रोजगार प्रदान कराया जा रहा है।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Publish:Wed, 22 Sep 2021 12:43 PM (IST) Updated:Wed, 22 Sep 2021 12:43 PM (IST)
Shramik Employment Scheme: योगी राज में मिल रहा श्रमिकों को रोजगार, जानिए कैसे Hathras News
सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।

हाथरस़, जागरण संवाददता। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में जुड़े श्रमिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाते हुए उनकी सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड की ओर से अब श्रमिकों का पंजीकरण उनको रोजगार प्रदान कराया जा रहा है।

यह है योजना

प्रदेश के 18-60 आयु वर्ग के निर्माण श्रमिक जो निर्माण प्रक्रिया के कार्यों में एक वर्ष में 90 दिन से अधिक कार्य किए हैं, ऐसे सभी श्रमिक अधिनियम के तहत पंजीयन के लिए पात्र हैं। इन निर्माण कार्यों में बेल्डिंग का कार्य, बढई कार्य, कुंआ खोदना, रोलर चलाना, छप्पर डालने का कार्य, राजमिस्त्री का कार्य, लोहार, मोजैक पालिश, सड़क निर्माण, मिक्सर चलाने का कार्य, पुताई, इलेक्ट्रिक वर्क, हथौड़ा चलाने का कार्य, सुरंग निर्माण, टाइल्स लगाने का कार्य, कुएं से गाद (तलछट हटाने का कार्य,डिविंग), चट्टान तोड़ने का कार्य, या खनिकर्म, स्प्रे वर्क या मिक्सिंग वर्क (सड़क निर्माण से संबंद्ध, मार्बल,स्टोंस वर्क, चौकीदार (निर्माण स्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए), चूना बनाना, मिट्टी का काम, (सीमेंट कंक्रीट, ईट आदि ढोने का कार्य), लिफ्ट एवं स्वचालित सीढ़ी की स्थापना का कार्य कर रहे हों।

इसी प्रकार सुरक्षा द्धार एवं अन्य उपकरणों की स्थापना का कार्य, मिट्टी, बालू व मौरंग के खनन का कार्य, ईट-भट्ठों पर ईट निर्माण का कार्य, सामुदायिक पार्क या फुटपाथ का निर्माण, रसोई में उपयोग हेतु माडूलर इकाइयों की स्थापना, खिड़की ग्रिल, दरवाजे आदि की गढ़ाई एवं स्थापना का कार्य, मकानों,भवनों की आन्तरिक सज्जा का कार्य, बड़े यांत्रिक कार्य, जैसे-मशीनरी, पुल निर्माण कार्य, अग्निशमन प्रणाली का स्थापना एवं मरम्मत का कार्य, ठंडे एवं गरम मशीनरी की स्थापना और मरम्मत का कार्य, बाढ़ प्रबंधन व इसी प्रकार के अन्य कार्य से संबंधित सभी कार्य, बांध, पुल, सड़़क का निर्माण या भवन निर्माण के अधीन कोई संक्रिया, स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं का निर्माण कार्य, लिपिकीय,लेखा-कर्म (किसी निर्माण अधिष्ठान लिपिक व लेखाकार के रूप में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मकार के लिए), सभी प्रकार के पत्थर काटने, तोड़ने व पीसने का कार्य निर्माण कार्यों के तहत आते हैं।

अंतिम तारीख 30 सितंबर

इस अधिनियम के तहत श्रमिकों के पंजीयन के लिए निर्धारित प्रारूप पर पूर्णतया भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ 20 रुपये आवेदन शुल्क तथा 20 रुपये प्रथम वर्ष का अंशदान श्रमिक को देना पड़ता है। एक बार में 03 वर्ष का अंशदान भी जमा किया जा सकता है और आवश्यक अभिलेख के रूप में दो पासपोर्ट आकार के फोटो, नियोजन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। प्रदेश सरकार ने वर्तमान में श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु लिए जाने वाले शुल्क में छूट प्रदान करते हुए 30 सितंबर तक निश्शुल्क कर दिया है। रिहायशी भवनों की स्थिति में 10 लाख से अधिक लागत के भवनों पर ही अधिनियम के प्राविधान लागू होते हैं।

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