उद्योगपति पर पर हमले के आरोपित दो और की तलाश Aligarh news

शहर के प्रमुख उद्योगपति पर जानलेवा हमले में आरोपित निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य दीपक को जिला न्यायालय ने सोमवार को जमानत दे दी। वहीं इसी मामले में आरोपित दीपक के भाई कार्तिक ने भी सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

By Anil KushwahaEdited By: Publish:Wed, 27 Jan 2021 07:05 AM (IST) Updated:Wed, 27 Jan 2021 07:05 AM (IST)
उद्योगपति पर पर हमले के आरोपित दो और की तलाश Aligarh news
अभी दो और आरोपतों की तलाश में पुलिस गई हुई है।

अलीगढ़, जेएनएन : शहर के प्रमुख उद्योगपति पर जानलेवा हमले में आरोपित निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य दीपक को जिला न्यायालय ने सोमवार को जमानत दे दी। वहीं इसी मामले में आरोपित दीपक के भाई कार्तिक ने भी सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अभी दो और आरोपतों की तलाश में पुलिस गई हुई है।

दीपक की जमानत अर्जी मंजूर

शहर के उद्योगपति पर जानलेवा हमले में निवर्तमान जिपं अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू के बेटे दीपक व कार्तिक के अलावा शोभांश व मोंटी के खिलाफ मडराक थाने में केस दर्ज है। दीपक ने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इस पर 25 जनवरी को सुनवाई होनी थी। पैरवी कर रहे अधिवक्ता चंद्रशेखर दीक्षित ने बताया कि दीपक की जमानत मंजूर हो गई है। न्यायालय ने सशर्त मंजूरी दी है। उल्लेख किया है कि अगर किसी भी हालत में शर्तों का उल्लंघन हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी। बुधवार तक दीपक रिहा हो जाएगा। इधर, सोमवार को दीपक के भाई कार्तिक ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम की कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। शोभांश व मोंटी के हाजिर न होने की वजह से सरेंडर याचिका खारिज हो गई।

ये भी हो चुकी है कार्रवाई 

परिवहन विभाग की ओर से दीपक व कार्तिक चौधरी के ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) निरस्त कर दिए गए हैं। इस संबंध में आइजी की ओर से आरटीओ को पत्र लिखा गया था। इसमें उल्लेख था कि दोनों ने नशे में मानसिक संतुलन खोकर गाड़ी से टक्कर मारी। ऐसे में इनके डीएल होना भविष्य के लिए घाटत हो सकता है। इस पत्र पर आरटीओ ने कार्रवाई की है।

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