अनुसूचित जाति की महिला की लूटी अस्मत, आठ महीने बाद कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज Aligarh news

इगलास कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की महिला ने गांव के ही चार सगे भाईयों पर रास्ते में अस्मत लूटने का आरोप लगाया है। उसने जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी देने की बात कही है।

By Anil KushwahaEdited By: Publish:Mon, 19 Apr 2021 01:17 PM (IST) Updated:Mon, 19 Apr 2021 01:17 PM (IST)
अनुसूचित जाति की महिला की लूटी अस्मत, आठ महीने बाद कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज Aligarh news
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

अलीगढ़, जेएनएन । इगलास कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की महिला ने गांव के ही चार सगे भाईयों पर रास्ते में अस्मत लूटने का आरोप लगाया है। उसने जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी देने की बात कही है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

24 अगस्‍त 2020 की घटना

एक गांव निवासी महिला का कहना है कि 24 अगस्त 2020 को वह अपने पति के साथ जा रही थी। गांव के रास्ते में मंगलायतन विश्वविद्यालय के पीछे गांव के चार लोग मिले और उन्होंने दोनों को रोक लिया। आरोप है कि वह उसके पति को दूसरी जगह बुलाकर ले गए। दो लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीडि़ता का कहना है कि उसने घटना की जानकारी पुलिस को देते हुए पुलिस से गुहार लगाई लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। न्याय न मिलने पर उसने कोर्ट की शरण ली। कोतवाल प्रदीप कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपित भोला उर्फ मुकेश, दरोगा उर्फ दुर्जन सिंह, एसपी उर्फ यशवीर सिंह, दीवान उर्फ दीवान सिंह पुत्रगण वीरपाल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच सीओ द्वारा की जाएगी।

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