सांसद के कार्यालय के पास आरओ प्‍लांट सील, नगर निगम की टीम से की अभद्रता Aligarh News

रामघाट रोड स्थित विद्यानगर कॉलोनी में आरओ प्लांट पर कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम टीम के साथ अभद्रता की गई। मीडियाकर्मियों को भी प्लांट में घुसने नहीं दिया गया।

By Sandeep SaxenaEdited By: Publish:Mon, 13 Jul 2020 08:00 AM (IST) Updated:Tue, 14 Jul 2020 08:31 AM (IST)
सांसद के कार्यालय के पास आरओ प्‍लांट सील, नगर निगम की टीम से की अभद्रता Aligarh News
सांसद के कार्यालय के पास आरओ प्‍लांट सील, नगर निगम की टीम से की अभद्रता Aligarh News

अलीगढ़ जेएनएन : रामघाट रोड स्थित विद्यानगर कॉलोनी में आरओ प्लांट पर कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम टीम के साथ अभद्रता की गई। मीडियाकर्मियों को भी प्लांट में घुसने नहीं दिया गया। बाद में पहुंचे निगम अफसरों ने सख्ती दिखाते हुए प्लांट सील कर दिया। प्लांट स्वामी लाइसेंस व अन्य दस्तावेज नहीं दिखा सका था।

निगम कर्मियों के साथ अभद्रता 
विद्यानगर कॉलोनी में प्रदीप गर्ग ने आरओ प्लांट लगा रखा है। यहां से पानी केन जगह-जगह सप्लाई की जाती हैं। निगम अधिकारियों के मुताबिक आवासीय क्षेत्र में चल रहे इस प्लांट की शिकायत पर निगम की टीम जानकारी करने पहुंची। प्लांट स्वामी से लाइसेंस व अन्य दस्तावेज मांगे गए, जो वह दिखा नहीं पाए और निगम कर्मियों के साथ अभद्रता करने लगे। जानकारी मिलने पर सहायक नगर आयुक्त राजबहादुर ङ्क्षसह, प्रवर्तन दल प्रभारी निशिथ ङ्क्षसघल व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि प्लांट के संचालन संबंधित कागज लाने को कहा गया, लेकिन प्लांट स्वामी ने एक भी कागज उपलब्ध नहीं कराया। किसी विभाग से कोई एनओसी नहीं थी। इस पर कार्रवाई करते हुए प्लांट सील कर दिया गया है। इधर, प्लांट स्वामी का कहना है कि प्लांट के लिए कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन ले रखा है, जिसके कागजात सोमवार को निगम में पेश कर दिए जाएंगे। लाइसेंस को लेकर एडीए व निगम में भी संपर्क किया था, लेकिन दोनों विभाग एक दूसरे पर टालते रहे।


शहर में बिना लाइसेंस चल रहे प्लांट
आवासीय इलाकों में तमाम आरओ प्लांट बिना लाइसेंस के ही चल रहे हैं। शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई की जाती है। प्लांट के मानकों पर नजर डालें तो इसका संचालक आबादी वाले क्षेत्रों में नहीं हो सकता। कॉमर्शियल विद्युत कनेक्शन, वाटर हॉर्वेङ्क्षस्टग के अलावा नगर निगम व एफडीए से लाइसेंस आवश्यक है। निगम में टैक्स भी जमा होता है। एडीए से नक्शा पास होने के साथ प्लांट के 500 मीटर दायरे में नलकूप व जल दोहन का कोई बड़ा स्रोत नहीं होना चाहिए।

अग्रिम कार्रवाई करेंगे
.प्लांट के संचालन संबंधी कोई दस्तावेज दिखाया नहीं गया। निगम कर्मियों से अभद्रता की गई। प्लांट स्वामी से सोमवार को दस्तावेज दिखाने को कहा गया है। इसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई करेंगे।
राजबहादुर सिंह, सहायक नगर आयुक्त

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