अलीगढ़ में गलत ऑपरेशन पर शिवानी हॉस्पिटल का पंजीकरण रद
प्रसव के लिए भर्ती महिला की गलत ऑपरेशन से मौत के मामले में एटा चुंगी स्थित शिवानी हॉस्पिटल का पंजीकरण रद कर दिया गया। मामला करीब एक साल पुराना है। पीड़ित पक्ष ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गुहार लगाई थी।
अलीगढ़ जेएनएन : प्रसव के लिए भर्ती महिला की गलत ऑपरेशन से मौत के मामले में एटा चुंगी स्थित शिवानी हॉस्पिटल का पंजीकरण रद कर दिया गया है। मामला करीब एक साल पुराना है। पीड़ित पक्ष ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गुहार लगाई थी। इसके बाद मामले को अधिकारियों ने गंभीरता से लिया। सीएमओ का कहना है कि जांच समिति ने संचालक व हॉस्पिटल को दोषी माना है। समिति की संस्तुति पर तत्काल प्रभाव से पंजीकरण रद कर दिया गया है। हॉस्पिटल को बंद करने निर्देश दिए गए हैैं। इससे संबंधित शपथ-पत्र सात दिन के अंतर देेने को कहा है, अन्यथा हॉस्पिटल को सील कर दिया जाएगा।
हॉस्पिटल को बंद करने निर्देश
क्वार्सी थाना क्षेत्र के गांव भरतुआ निवासी धर्मेंद्र कुमार ने गर्भवती पत्नी संगीता को शिवानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। आरोप है कि डॉक्टर के गलत ऑपरेशन से संगीता की मौत हो गई। शिकायत के बाद भी हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 25 नवंबर 2019 को मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने अपर निदेशक (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) से जवाब मांगा। अपर निदेशक ने सीएमओ को जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएमओ ने तीन सदस्यीय समिति गठित की। इसके बाद सीएमओ ने हॉस्पिटल संचालक को पत्र लिखा है। सीएमओ का कहना है कि जांच समिति ने संचालक व हॉस्पिटल को दोषी माना है। समिति की संस्तुति पर तत्काल प्रभाव से पंजीकरण रद कर दिया गया है। हॉस्पिटल को बंद करने निर्देश दिए गए हैैं। इससे संबंधित शपथ-पत्र सात दिन के अंतर देेने को कहा है, अन्यथा हॉस्पिटल को सील कर दिया जाएगा।