हाथरस के एडीएम ने कहा, सरकारी खाद्यान्न पर वास्तविक रूप से गरीब का ही हक

अपर जिलाधिकारी जेपी सिंह की अध्यक्षता में खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग की जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक हुई जिसमें एडीएम ने साफ-साफ कहा कहा कि सही मायने में गरीब का ही सरकारी राशन पर हक है।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 05:11 PM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 05:11 PM (IST)
हाथरस के एडीएम ने कहा, सरकारी खाद्यान्न पर वास्तविक रूप से गरीब का ही हक
सही मायने में गरीब का ही सरकारी राशन पर हक है।

हाथरस, जागरण संवाददाता। अपर जिलाधिकारी जेपी सिंह की अध्यक्षता में खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग की जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक हुई, जिसमें एडीएम ने साफ-साफ कहा कहा कि सही मायने में गरीब का ही सरकारी राशन पर हक है। मगर कार्ड बनाने से पहले लाभार्थी की आर्थिक स्थिति जानी जाए।

यह है नियम

बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी एसपी शाक्य ने विभागीय योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जनपद हाथरस में जनवरी, 2016 में लागू किया गया था। शासनादेशानुसार वर्ष 2011 की जनगणना के सापेक्ष नगरीय क्षेत्र में पात्र गृहस्थियों का 64.43 प्रतिशत आच्छादन किये जाने का प्रावधान किया गया है। जनपद हाथरस में ग्रामीण क्षेत्रों में 240835 राशनकार्डो में 971870 यूनिट,आबादी एवं नगरीय क्षेत्रों में 49463 राशनकार्डों में 212780 यूनिट,आबादी का आच्छादन कर लिया गया है। कुल जनसंख्या 1564708 के सापेक्ष कुल 290298 कार्डों में 1184650 यूनिट,आबादी (75.71प्रतिशत) को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित कर लिया गया है। जनपद हाथरस में वर्तमान में कुल 661 उचित दर की दुकानें (नगर क्षेत्र-101 एवं ग्रामीण क्षेत्र-560) कार्यरत हैं। जनपद में कार्यरत समस्त उचित दर दुकानों पर ई-पास मशीन स्थापित की जा चुकी है। जनपद में प्रत्येक माह ई-पास मशीन के माध्यम से ही कार्डधारकों में खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत जनपद में प्रचलित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत माह मई, 2021 से नवम्बर, 2021 तक पांच किलो प्रति यूनिट निश्शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।

बैठक में लिया महत्‍वपूर्ण निर्णय

जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार प्रदेशों के कार्डधारक भी उत्तर प्रदेश में किसी भी उचित दर विक्रेता से मात्र अपनी राशनकार्ड संख्या बताकर खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। जनपद हाथरस में माह सितम्बर, 2021 में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पोर्टेबिलिटी के माध्यम से 8724 राशनकार्डों का खाद्यान्न वितरित किया गया है। जिलाधिकारी रमेश रंजन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पात्र गृहस्थी राशनकार्डों के सत्यापन के लिए ग्राम पंचायतवार ग्राम पंचायत अधिकारी,ग्राम विकास अधिकारी को नामित करते हुये ड्यूटी लगायी गयी है तथा नगरीय क्षेत्र में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डों के सत्यापन कार्य अधिशाषी अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कोरोना महामारी काल में जनपद में कुल 1045 नये जारी किये गये। माह अप्रैल, 2021 से सितम्बर, 2021 तक 01 प्राथमिकी, 153000 प्रतिभूति जब्त की गयी। 11 उचित दर विक्रेताओं का निलम्बन एवं 14 उचित दर विक्रेताओं का निरस्तीकरण किया गया। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के अफसर मौजूद रहे।

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