Transport Department's decree : बिना गियर वालेे वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए देना होगा आरसी, जानिए मामला

हाथरस जागरण संवाददाता। बिना गियर वाली गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब गाड़ी की आरसी देनी होगी। यह लाइसेंस 50 सीसी तक के इंजन वाले वाहन के लिए ही दिया जाएगा। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग द्वारा यह कदम उठाया गया।

By Anil KushwahaEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 12:10 PM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 12:45 PM (IST)
Transport Department's decree : बिना गियर वालेे वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए देना होगा आरसी, जानिए मामला
बिना गियर वाली गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब गाड़ी की आरसी देनी होगी।

हाथरस, जागरण संवाददाता। बिना गियर वाली गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब गाड़ी की आरसी देनी होगी। यह लाइसेंस 50 सीसी तक के इंजन वाले वाहन के लिए ही दिया जाएगा। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग द्वारा यह कदम उठाया गया।

नाबालिगों के वाहन चलाने पर लगेगी रोक

अब नाबालिग सड़कों पर फर्राटे भरते हुए वाहन नहीं चला सकेंगे। इसके लिए उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी अब हल्के वाहनों के लिए ही दिया जाएगा। इसमें भी लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को बिना गाड़ी के लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक को अपने नाम या अभिभावक के नाम वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगानी होगी। उसके बाद ही बिना गियर वाले वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

50 सीसी से अधिक का नहीं बनेगा बिना गियर डीएल

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अब सख्ती कर दी है। बिना गियर का लाइसेंस बनवाकर युवा आसानी से सड़कों पर दो पहिया वाहनों को दौड़ाने लगते हैं। इसी वाहनों को 50 व 50 से अधिक सीसी में बांट दिया गया है। बिना गियर का लाइसेंस अब केवल 50 सीसी के वाहनों का ही बनेगा। अब तक यह लाइसेंस बिना गियर के सभी वाहनों के बनाए जा रहे थे।

टेस्ट के समय लाने होंगे वाहन

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों में अधिकतम 70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार व 50 सीसी तक इंजन के वाहन ही बिना गियर की श्रेणी में आएंगे। इनमें 40 किलोवाट तक की इलेक्ट्रिक मोटर की गाड़िया भी शामिल हैं। परिवहन विभाग के कार्यालय में टेस्ट के समय भी इन्हीं वाहनों को लाना होगा। अधिक सीसी के इंजन वाले वाहन चलाते पाए जाने पर जुर्माना किया जाएगा।

इनका कहना है

बिना गियर का लाइसेंस बनवाकर युवा तेज रफ्तार व अधिक सीसी के इंजन वाले वाहनों को सड़कों पर अनियंत्रित गति से दौड़ाते हैं। जो दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इन्हीं को रोकने के लिए ही मंत्रालय द्वारा यह कदम उठाया गया है। लाइसेंस बनाने में नियमों का पालन किया जा रहा है।

- नीतू सिंह, एआरटीओ प्रशासन

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