Unlock 1: सबको 'दो जून' की रोटी का रास्ता खुला, शाम सात बजे तक खुलेंगे बाजार Aligarh News

अनलॉक-1 में सभी शहरवासियों की दो जून की रोटी ठीक से चले इसका रास्ता खुल गया है। आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दुकानें सुबह सात से 11 बजे तक खुलेंगी।

By Sandeep SaxenaEdited By: Publish:Tue, 02 Jun 2020 06:00 PM (IST) Updated:Wed, 03 Jun 2020 07:51 AM (IST)
Unlock 1: सबको 'दो जून' की रोटी का रास्ता खुला, शाम सात बजे तक खुलेंगे बाजार Aligarh News
Unlock 1: सबको 'दो जून' की रोटी का रास्ता खुला, शाम सात बजे तक खुलेंगे बाजार Aligarh News

अलीगढ़ [जेएनएन]: अनलॉक-1 में सभी शहरवासियों की दो जून की रोटी ठीक से चले इसका रास्ता खुल गया है। आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दुकानें सुबह सात से 11 बजे तक खुलेंगी। रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अन्य शोरूम का समय दो घंटे बढ़ाकर दोपहर 12 से शाम सात बजे तक खोलने की मंजूरी दी है। सैलून भी अब खुल सकेंगे। साप्ताहिक अवकाश में दुकानों को खोलने की मंजूरी नहीं होगी। नई व्यवस्था बुधवार से लागू होगी। कंटेनमेंट जोन व हॉटस्पॉट क्षेत्र में  कोई राहत नहीं मिलेगी।

व्यावसायिक गतिविधियां चालू

कलक्ट्रेट सभागार में डीएम चंद्रभूषण सिंह ने स्वास्थ्य विभाग व अन्य अफसरों के साथ बैठक कर यह फैसला लिया। थाना सासनी गेट, देहलीगेट व कोतवाली क्षेत्र में सभी प्रकार की व्यापारिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक व व्यावसायिक गतिविधियां चालू हो जाएंगी।

बाजारों में इन शर्तों का करना होगा पालन

-छह फीट की शारीरिक दूरी, वाणिज्यक प्रतिष्ठान को सैनिटाइज करना, कर्मचारियों का नियमित तापमान मापना। बिना मास्क व हाथों के दस्तानों के काम न करने आदि शामिल हैं। भीड़भाड़ वाले बाजारों में यह शर्त सख्ती से लागू होगी। तीनों थाना क्षेत्रों में पैंठ बाजार की इजाजत नहीं होगी।

तीन-तीन दिन खुलेंगी इन बाजारों में दुकानें

रशासन ने भीड़भाड़ वाले बाजारों में दुकानें तीन दिन खोलने की अनुमति दी है। बाजारों में उत्तर व पूर्व दिशा में स्थित दुकानें सोमवार, गुरुवार, शनिवार को तथा दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में स्थित दुकानें बुधवार, शुक्रवार और रविवार को खुलेंगी। एक-एक दिन खुले वालों बाजार इस प्रकार रहेंगे-

1 -भुजपुरा चौराहा से बिजली घर तक।

2 -सब्जी मंडी चौराहा से फूल चौराहा तक।

3 -अब्दुल करीम चौराहा से फूल चौराहा तक।

4-मीरीमल चौराहा से तहसील तिराहा तक।

5-देहली गेट चौराहा से गौंडा रोड चौराहा तक।

6-महावीरगंज, कनवरीगंज, छिपैटी, बारहद्वारी बाजार।

शारीरिक दूरी के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

डीएम चंद्रभूषण सिंह ने कहा है कि बाजार खोलने को लेकर बड़े स्तर पर ढिलाई दी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में अगर कोई बाजार या दुकान होंगी, उन्हें खोलने की अनुमति नहीं होगी। शरीरिक दूरी के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी है। किसी भी दुकानदार को सड़क पर दुकान का सामान फैलाने की अनुमति नहीं होगी। सभी को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। फेस मास्क पहनने व सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी।

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