Panchayat Election : बराबर मत मिले तो लाटरी से होगा फैसला Aligarh News

जिले में चौथे चरण के तहत 29 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए 17 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 27 मार्च से इसके लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो रही है। जिला पंचायत सदस्य के लिए कलक्ट्रेट में नामांकन बिक रहे हैं।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Publish:Sat, 03 Apr 2021 08:34 AM (IST) Updated:Sat, 03 Apr 2021 08:34 AM (IST)
Panchayat Election : बराबर मत मिले तो लाटरी से होगा फैसला Aligarh News
चुनाव आयोग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।

अलीगढ़, जेएनएन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना में अगर किसी प्रत्याशी को दूसरे उम्मीदवार के बराबर वोट मिले तो लाटरी सिस्टम के आधार पर हार-जीत का फैसला होगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के लिए भी प्रत्याशियों को पूर्ण रूप से आचार संहिता के नियमों का पालन करना होगा। कोई भी दावेदार दीवारों पर पोताई करके प्रचार नहीं कर सकेगा। धार्मिक व सार्वजनिक स्थल पर कोई सभा या चुनावी कार्यक्रम नहीं होगा।

अलीगढ़ में  29 अप्रैल को मतदान 

जिले में चौथे चरण के तहत 29 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए 17 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 27 मार्च से इसके लिए नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो रही है। जिला पंचायत सदस्य के लिए कलक्ट्रेट में नामांकन बिक रहे हैं। वहीं, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व प्रधानी के लिए संबंधित पंचायत के ब्लाक पर नामांकनों की बिक्री हो रही है। मतदाता सूची का भी अंतिम प्रकाशन हो चुका है। चुनाव आयोग ने सभी प्रत्याशियों के लिए आचार संहिता की गाइल लाइन भी जारी कर दी है। इसके तहत कोई भी दावेदार सरकारी परिसरों में होर्डिंग या विज्ञापन नहीं लगा सकेगा। निजी संपत्तियों पर भी बिना अनुमति के चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा नहीं की जा सकेगी। वाहनों के इस्तेमाल के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। रैली-जुलूस की भी अनुमति लेनी होगी। मतदान खत्म होने के 48 घंटे पहले से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। वोट पाने के लिए जातीय, सांप्रदायिक और धार्मिक भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा। शराब वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। धार्मिल स्थलों का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार या उसके समर्थक किसी दूसरे उम्मीदवार का पुतला भी नहीं जला सकेंगे। किसी प्रत्याशी के घर के सामने कोई धरना-प्रदर्शन नहीं होगा।

इस तरह है चुनाव का कार्यक्रम

- नामांकन जमा, 17 से 18 अप्रैल तक (सुबह आठ से शाम पांच बजे तक)

- नामांकन पत्रों की जांच, 19 व 20 अप्रैल तक (सुबह आठ से कार्य समाप्ति तक)

-नाम वापसी, 21 अप्रैल (सुबह आठ से दोपहर तीन बजे तक )

-चुनाव चिह्न आवंटन 21 अप्रैल (दोपहर तीन बजे से कार्य समाप्ति तक)

- मतदान, 29 अप्रैल (सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक)

- मतगणना, दो मई (सुबह आठ बजे से कार्य समाप्ति तक)

पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता जारी हो चुकी है। सभी दावेदारों को इसका पालन करना होगा। बराबर मत मिलने पर लाटरी सिस्टम से फैसला होगा। धार्मिक स्थलों पर कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा।

कौशल कुमार, सहायक निवार्चन अधिकारी

पार्षद उपचुनाव के लिए नहीं आया एक भी नामांकन

जासं, अलीगढ़ : नगर निगम क्षेत्र में रिक्त चल रहे वार्ड नंबर 50 व 10 के पार्षद पद के लिए अब तक एक भी नामांकन नहीं आया है। 31 मार्च से नामांकन की शुरुआत हुई थी, लेकिन तीन दिन निकलने पर भी एक भी नामांकन नहीं आया है। छह अप्रैल तक नामांकन की अंतिम तिथि है। चार मई को इन दोनों रिक्त पदों के लिए वोट पड़ेंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि बुधवार से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है। छह अप्रैल तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद सात अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नौ अप्रैल को नाम वापसी का मौका रहेगा। 10 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। इसके बाद चार मई को सुबह सात से शाम छह बजे तक मतदान होगा। छह मई को इनकी मतगणना होगी।

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