मृत्यु प्रमाण पत्र पाना होगा अब आसान, सत्यापन की बाध्यता खत्म, जानिए पूरा प्रासेस Aligarh news

कोरोना महामारी में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदकों को अब सेवाभवन के चक्कर नहीं लगाए होंगे। न ही सत्यापन के लिए सुपरवाइजर और स्वच्छता निरीक्षकाें के पीछे दौड़ना पड़ेगा। नगर आयुक्त ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया आसान करते हुए जोनल अधिकारियों काे जिम्मेदारी दी है।

By Anil KushwahaEdited By: Publish:Wed, 05 May 2021 03:37 PM (IST) Updated:Wed, 05 May 2021 03:43 PM (IST)
मृत्यु प्रमाण पत्र पाना होगा अब आसान, सत्यापन की बाध्यता खत्म, जानिए पूरा प्रासेस Aligarh news
कोरोना महामारी में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदकों को अब सेवाभवन के चक्कर नहीं लगाए होंगे।

अलीगढ़, जेएनएन ।  कोरोना महामारी में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदकों को अब सेवाभवन के चक्कर नहीं लगाए होंगे। न ही सत्यापन के लिए सुपरवाइजर और स्वच्छता निरीक्षकाें के पीछे दौड़ना पड़ेगा। नगर आयुक्त ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया आसान करते हुए जोनल अधिकारियों काे जिम्मेदारी दी है। जरूरी पत्रावलियां दिखाने के बाद जोनल अधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। 

अब सुपरवाइजर और स्वच्छता निरीक्षकों की रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त 

शहरी क्षेत्र में जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम से जारी होते हैं। प्रमाण पत्र पाने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। शासन ने सीआरएस पोर्टल के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान कर दिया। लेकिन, सत्यापन में ही लंबा समय बीत जाता था। सुपरवाइजर और स्वच्छता निरीक्षकों की रिपोर्ट लगने के बाद ही पोर्टल पर फीडिंग की जाती। तब प्रमाण पत्र जारी होते थे। अब सुपरवाइजर और स्वच्छता निरीक्षकों की रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। जोनल अधिकारी पत्रावलियाें के आधार पर प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। नगर आयुक्त ने बताया स्वजन को खोने का दर्द क्या होता है, इसका अहसास सभी को होना चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए किसी को परेशान करना अफसोसजनक है। भविष्य में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदक को इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सेवाभवन में संपर्क किया जा सकता है। किसी भी कार्य दिवस में आवश्यक प्रपत्रों के साथ संबंधित जोनल अधिकारी से मिलें और प्रमाण पत्र प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

अनिवार्य हैं ये प्रत्रावलियां

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए संबंधित जोनल अधिकारी को जरूरी पत्रावलियां दिखानी होंगी। इनमें मृतक का आधार कार्ड, फाेटो, हास्पिटल द्वारा जारी मृत्यु का प्रमाण, कोविड-19 संक्रमित होने की रिपोर्ट, अंत्येष्टि स्थल की रसीद, आवेदक का आधार कार्ड, दो गवाहों का पहचान पत्र आवश्यक हैं।

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