Aligarh Uparkot uproar: सीएए को लेकर दंगा भड़काने में चार युवकों पर लगी NSA
23 फरवरी को सीएए व एनआरसी के विरोध में दंगा भड़काने के मामले में तीन और लोगों पर एनएसए लग गई है। बुधवार को रात भर जिला कार्यलय खोला गया।
अलीगढ़[जेएनएन]: 23 फरवरी को सीएए व एनआरसी के विरोध में दंगा भड़काने के मामले में तीन और लोगों पर एनएसए लग गई है। बुधवार को रात भर जिला कार्यलय खोला गया। डीएम-एडीएम समेत अन्य अफसरों ने रिपोर्ट तैयार कराई। इसके बाद तीनों पर करवाई हुई। एक आरोपी पर बुधवार दिन में ही एनएसए लगा दी गयी थी। इस तरह दो दिन के अंदर चार युवकों पर एनएसए की कार्रवाई की गई है।
प्रशासन का तर्क
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध के बीच ऊपरकोट पर दंगा भड़काने के आरोपित इमरान पर प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है। बुधवार को डीएम चंद्रभूषण सिंह ने इसकी संस्तुति कर रिपोर्ट भी शासन को भेज दी। इमरान पर पुलिस ने नौ मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। वह जेल में हैं। अब उसे जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन का तर्क है कि इमरान की रिहाई होने से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इस कार्रवाई पर शासन में अंतिम मुहर लगेगी।
23 फरवरी को हुआ था बवाल
सीएए को लेकर 23 फरवरी को ऊपरकोट कोतवाली के सामने जमकर बवाल हुआ था। आगजनी, पथराव तक किया गया। इसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं, कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने 12 मार्च को दंगा भड़काने वाले आरोपितों को पकड़ा था। अब यह आरोपित पिछले काफी दिनों से जमानत के प्रयास में थे। दो लोगों को जमानत मिल भी गई, लेकिन प्रशासन को आशंका है कि इन आरोपितों के बाहर आने से फिर से शहर का माहौल खराब हो सकता है। ऐसे में डीएम ने बुधवार को भुजपुरा निवासी इमरान पर एनएसए के तहत कार्रवाई की थी। अब गुरुवार को भुजपुरा निवासी अनवार, कोतवाली क्षेत्र के कंजरान निवासी साबिर उर्फ मिलन, खाईडोरा निवासी फईमुद्दीन के खिलाफ भी एनएसए की कार्रवाई हुई है। चारों के रासुका वारंट जेल में तामील करा दिए गए हैं। वहीं, शासन स्तर पर भी पूरी रिपोर्ट भेज दी है, अंतिम निर्णय वहीं से होगा। इससे पहले गोरखपुर के डॉ. कफील पर भी रासुका लग चुकी है। वह फिलहाल मथुरा जेल में बंद है।
चार के खिलाफ हुई कार्रवाई
डीएम चंद्रभूषण सिंह का कहना है कि सीएए के विरोध में ऊपरकोट क्षेत्र में हुए बवाल के मामले में तीन और अन्य आरोपितों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई हुई। अब तक कुल चार के खिलाफ यह कार्रवाई हो चुकी है।
30 जून तक धारा 144 लागू
प्रशासन ने शहर में धारा 144 को 30 जून तक बढ़ा दिया है। बुधवार को एडीएम सिटी राकेश मालपाणि ने आदेश जारी कहा है कि कोरोना संक्रमण व अनलॉक-1 को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग कोरोना के तहत लागू नियमों का पालन करेंगे। कहीं भी भीड़ नहीं लगेगी। सभी शारीरिक दूरी का शत-प्रतिशत पालन करेंगे। कोई आपत्तिनजक पोस्ट नहीं डालेगा। शादी समारोह में 30 लोग से अधिक शामिल नहीं होंगे। असलहा, भाला, तलवार समेत अन्य धारदार हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।