अब आनलाइन मिलेगा आतिशबाजी, विस्फोटक के भंडारण व विक्रय का लाइसेंस Aligarh news

आतिशबाजी विस्फोटक भंडारण व विक्रय के लिए लाइसेंस लेने के लिए अब जिले में डीएम व एसएसपी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शासन स्तर से अब पूरी व्यवस्था को आनलाइन कर दिया गया। जन सेवा केंद्रों के माध्यम से कोई भी आनलाइन इसे पा सकेगा।

By Anil KushwahaEdited By: Publish:Thu, 04 Mar 2021 08:48 AM (IST) Updated:Thu, 04 Mar 2021 08:48 AM (IST)
अब आनलाइन मिलेगा आतिशबाजी, विस्फोटक के भंडारण व विक्रय का लाइसेंस  Aligarh news
जन सेवा केंद्रों के माध्यम से कोई भी आनलाइन इसे पा सकेगा।

अलीगढ़, जेएनएन : आतिशबाजी, विस्फोटक भंडारण व विक्रय के लिए लाइसेंस लेने के लिए अब जिले में डीएम व एसएसपी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शासन स्तर से अब पूरी व्यवस्था को आनलाइन कर दिया गया। जन सेवा केंद्रों के माध्यम से कोई भी आनलाइन इसे पा सकेगा। इसके तहत आतिशबाजी और विस्फोटक पदार्थ के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय व परिवहन के लिए आनलाइन जारी होंगे।

19 फरवरी का आदेश जारी

अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से 19 फरवरी को इसके लिए सभी जिलों के डीएम, मंडलायुक्त, एसएसपी व डीआईजी को पत्र जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि लाइसेंस के लिए कारोबारी जन सेवा केंद्र के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आनलाइन प्रार्थना पत्र भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इससे सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपभोक्ता आनलाइन फार्म भरेगा। साथ ही मांग के अनुसार निर्धारित दस्तावेज आनलाइन ही अपलोड होंगे। आदेश के अनुसार पहले चरण में अातिशबाजी में विनिर्माण लाइसेंस, भंडारण लाइसेंस, भंडारण एवं विक्रय लाइसेंस, परिवहन लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके अलावा विस्फोटक में भी विनिर्माण लाइसेंस, भंडारण लाइसेंस, भंडारण, परिवहन लाइसेंस व विक्रय लाइसेंस आनलाइन दिए जाएंगे।

चालान के माध्यम से जमा होगी फीस

अपर मुख्य सचिव ने पत्र में यह भी कहा है कि फीस, आदि चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा। इसके बाद फार्म डीएम की यूजर आईडी पर जाएगा। यहां से सारी जानकारी सत्यापन में ठीक पाए जाने पर उपभोक्ता की आईडी पर डिजिटल आनलाइन लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

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