जुर्माने का डर नहीं, अलीगढ़ में बिना बीमा व प्रदूषण के दौड़ रहे 60 फीसद वाहन Aligarh news

वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बीमा ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरुरी दस्तावेजों के साथ आम तौर पर वाहन चालक प्रदूषण सर्टिफिकेट लेना भूल जाते हैं। अब जब ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान बिना बीमा व प्रदूषण प्रमाण पत्र के पकड़ लेती है और भारी -भरकम जुर्माना वसूल कर रही है ।

By Anil KushwahaEdited By: Publish:Sat, 19 Jun 2021 05:48 AM (IST) Updated:Sat, 19 Jun 2021 07:15 AM (IST)
जुर्माने का डर नहीं, अलीगढ़ में बिना बीमा व प्रदूषण के दौड़ रहे 60 फीसद वाहन Aligarh news
कंडम हो चुके करीब 15 हजार से अधिक वाहनों का अब भी बिना किसी रोक-टोक के परिचालन हो रहा है।

अलीगढ़, जेएनएन ।  नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होेने व ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर भारी भरकम जुर्माने के बाद भी वाहन चालक बीमा व प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना ही वाहनों का संचालन कर रहे हैं। जिले में आरटीओ के रिकार्ड को मानें तो 60 फीसद से अधिक वाहन बिना बीमा व प्रदूषण प्रमाण पत्र के ही धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसमें सबसे अधिक संख्या देहात क्षेत्र में वाहन संचालन करने वाले वाहन संचालकों की है। इतना ही नहीं संबंधित विभागीय अफसरों की अनदेखी से कंडम हो चुके करीब 15 हजार से अधिक वाहनों का अब भी बिना किसी रोक-टोक के परिचालन हो रहा है।

भरना पड़ रहा भारी जुर्माना

वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरुरी दस्तावेजों के साथ आम तौर पर वाहन चालक प्रदूषण सर्टिफिकेट लेना भूल जाते हैं। अब जब ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान बिना बीमा व प्रदूषण प्रमाण पत्र के पकड़ लेती है और भारी -भरकम जुर्माना वसूल कर रही है ।

बिना बीमा, प्रदूषण आरटीओ में नहीं कोई काम

परिवहन विभाग ने बीमा कंपनियों के एजेंटों से प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच के बाद वाहनों का बीमा करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं बिना इन दस्तावेजों के आरटीओ में बिना वाहन से संबंधित अब कोई कार्य नहीं होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी वाहनों की प्रदूषण जांच को अनिवार्य कर दिया है।

किस जुर्म में कितना जुर्माना

नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अपराध में जुर्माना राशि को पांच से दस गुना तक बढ़ा दिया गया है। अगर आपके पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाण पत्र नहीं है तो इस मामले में आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इसी तरह बिना ड्राइविंग लाइसेंस पर 5,000, बिना आरसी 5,000, ओवर स्पीड ड्राइविंग ड्राइविंग 5,000 , बिना इंश्योरेंस 2,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है । 

इनका कहना है

सुपीम कोर्ट के आदेश पर यातायात नियमों के पालन के लिए सभी बीमा कंपनियों के एजेंटों को निर्देशित किया गया है। प्रदूषण जांच केंद्रों को भी वाहनों की सही जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। सख्ती के बावजूद काफी संख्या में वाहन चालक नियमों काे तोड़ रहे हैं। ऐसे वाहन संचालकों पर शिकंजा कसा जाएगा।

- फरीदउद्दीन, आरटीओ प्रवर्तन

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