Murder of Student leader Sanjeev Choudhary : डीएस कालेज के छात्र नेता संजीव हत्याकांड में अब 23 को आ सकता है फैसला Aligarh News

Murder of Student leader Sanjeev Choudhary डीएस कालेज के छात्रनेता संजीव चौधरी की हत्या के मामले में बुधवार को जिला जज की कोर्ट में बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने अब 23 सितंबर की तारीख नियत की है। 23 को 19 साल पुराने मामले में फैसला आ सकता है।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Publish:Thu, 16 Sep 2021 07:55 AM (IST) Updated:Thu, 16 Sep 2021 07:55 AM (IST)
Murder of Student leader Sanjeev Choudhary : डीएस कालेज के छात्र नेता संजीव हत्याकांड में अब 23 को आ सकता है फैसला Aligarh News
जिला जज की कोर्ट में बहस पूरी हो गई।

अलीगढ़, जेएनएन। डीएस कालेज के छात्रनेता संजीव चौधरी की हत्या के मामले में बुधवार को जिला जज की कोर्ट में बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने अब 23 सितंबर की तारीख नियत की है। 23 को 19 साल पुराने मामले में फैसला आ सकता है।

यह है मामला

अप्रैल 2002 में टप्पल के छात्रनेता संजीव चौधरी की हत्या हो गई थी। इसमें हरदुआगंज के गवालरा निवासी योगेश चौधरी, कलाई निवासी संजीव उर्फ रौबी व राघवेंद्र सिंह कालू आरोपित हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लंबे समय से संजीव के पिता व अधिवक्ता बलवीर सिंह मामले की पैरवी कर रहे हैं। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। 23 सितंबर को फैसला आ सकता है।

किशोर की उम्र के निर्धारण पर अब 17 को सुनवाई

अलीगढ़ : अकराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी की हत्या के मामले में आरोपित की उम्र के निर्धारण को लेकर किशोर न्याय बोर्ड में अब 17 सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने किशोर की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है।

28 फरवरी को अकराबाद के एक गांव में किशोरी की हत्या की गई थी। पुलिस ने पड़ोसी गांव के किशोर को गिरफ्तार करके मामले का पर्दाफाश किया था। पुलिस के मुताबिक, अश्लील फिल्म देख रहे बाल अपचारी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। असफल होने पर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इसी बीच स्वजन ने आधार कार्ड पेश करके आरोपित को 17 साल का बताया। इस पर सीओ ने किशोर न्याय बोर्ड से उम्र का निर्धारण कराने का अनुरोध किया था। सीओ सुमन कनौजिया ने बताया कि 17 सितंबर को सुनवाई होगी।

दो लोगों की जमानत अर्जी निरस्त

अलीगढ़ : एससी-एसटी की विशेष अदालत ने शराब से जुड़े क्वार्सी थाने के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त की है। विशेष लोक अभियोजक चमन प्रकाश शर्मा ने बताया कि क्वार्सी थाना में फरवरी में दर्ज हुए मुकदमे में आरोपित पालीमुकीमपुर के भोजपुर के हरनोट निवासी प्रदीप यादव व देवी नगला के जौनी उर्फ बृजेश ने जमानत याचिका दायर की थी, जो निरस्त की गई है।

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