अलीगढ़ में अब सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगे बाजार और दुकानें

होटल-रेस्टोरेंट को भी सुबह सात से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 21 Jun 2021 01:56 AM (IST) Updated:Mon, 21 Jun 2021 01:56 AM (IST)
अलीगढ़ में अब सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगे बाजार और दुकानें
अलीगढ़ में अब सुबह सात से रात नौ बजे तक खुलेंगे बाजार और दुकानें

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : कोरोना संक्रमितों की संख्या घटने पर शासन ने दुकानों और बाजार खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात से रात नौ बजे तक बाजार व दुकानें खुल सकेंगी। शनिवार व रविवार को पहले की तरह कोरोना क‌र्फ्यू लागू रहेगा। बाजार खुलने के समय दो गज की दूरी, मास्क व सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा।

डीएम ने चंद्रभूषण सिंह ने कहा है कि कोविड कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी रेस्टोरेंट व होटल 50 फीसद की क्षमता से खुलेंगे। रेस्टोरेंट व होटल के इंट्री प्वाइंट पर पल्स आक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, सैनिटाइजर के साथ कोविड हेल्पडेस्क चालू रहेगी। ग्राहकों को एक-एक कुर्सी छोड़कर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बैठाया जा सकेगा। बीच की कुर्सियों पर डू नाट सिट लिख कर मार्किंग करनी होगी। मिठाई, फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड की दुकानों में भी इसी तरह बैठकर या खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। सब्जी मंडियां पूर्व की भांति ही खुली रहेंगी। घनी आबादी की सब्जी मंडियों को यथासंभव खुले स्थानों पर संचालित किया जाएगा।

डीएम ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में सौ फीसद की उपस्थिति के साथ कामकाज होगा। निजी कंपनियां जितना संभव हो, वर्क फ्राम होम को प्रोत्साहित करें। निजी कंपनियों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रहेगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 अतिथि ही बुलाए जा सकेंगे। यहां भी सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों में भी एक समय में 50 से अधिक लोगों की मौजूदगी नहीं होगी। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर यात्रियों की स्क्रीनिग व कोविड टेस्ट होता रहेगा। संदिग्ध व बीमार यात्रियों को अस्पताल भेजा जाएगा। दोपहिया वाहनों पर हेलमेट, मास्क या फेसकवर पहनना अनिवार्य रहेगा। तिपहिया वाहन आटो में ड्राइवर के साथ केवल दो लोग चल सकेंगे। ई रिक्शा में भी यही नियम रहेगा। चौपहिया वाहन में चार लोग बैठ सकेंगे।

इन पर रहेगी पाबंदी : डीएम के आदेशानासुर सिनेमा हाल, स्वीमिग पुल, स्टेडियम, जिम अभी बंद रहेंगे। स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थाओं, कोचिग आदि में पूर्व की भांति आनलाइन पढ़ाई हो सकेगी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के कर्मचारियों को कार्यालय आने-जाने की अनुमति रहेगी। पुलिस सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ को एकत्र होने से रोकेगी। भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम, जुलूस पर पाबंदी रहेगी।

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