परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर सघन चेकिंग की व्यवस्था कराएं : जिला जज

10 दिसंबर को होने वाली समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी कंप्यूटर असिस्टेंट अपर निजी सचिव पदों की परीक्षा की तैयारी को लेकर बुधवार को जिला जज डा. बब्बू सारंग की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला जज ने परीक्षा को पवित्रता व शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।

By Anil KushwahaEdited By: Publish:Thu, 09 Dec 2021 10:02 AM (IST) Updated:Thu, 09 Dec 2021 12:46 PM (IST)
परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर सघन चेकिंग की व्यवस्था कराएं : जिला जज
परीक्षा उच्च न्यायालय के आदेश पर नामित एजेंसी द्वारा आयोजित कराई जा रही है।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। 10 दिसंबर को होने वाली समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट, अपर निजी सचिव पदों की परीक्षा की तैयारी को लेकर बुधवार को जिला जज डा. बब्बू सारंग की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला जज ने परीक्षा को पवित्रता व शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के साथ परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर सघन चेकिंग कराने की व्यवस्था की जाए।

आनलाइन होगी परीक्षा

बैठक में बताया गया कि परीक्षा उच्च न्यायालय के आदेश पर नामित एजेंसी द्वारा आयोजित कराई जा रही है। यह परीक्षा आनलाइन होगी। प्रथम पाली सुबह नौ बजे से 12:35 बजे तक और द्वितीय पाली अपराह्न तीन से 6:35 बजे तक होगी। प्रथम पाली में परीक्षार्थी सुबह सात से साढ़े आठ बजे तक केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। इसी प्रकार से दूसरी पाली में परीक्षार्थी केंद्र में एक बजे से प्रवेश पा सकेंगे। दोपहर ढाई बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जिला कृषि रक्षा अधिकारी अमित जायसवाल को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया है। इसी प्रकार से पुलिस विभाग की तरफ से सीओ द्वितीय मोहसिन खान को सुरक्षा व्यवस्था व फ्लाइंग स्कार्ट के रूप में नामित किया गया है। बैठक में अपर जिला जज प्रथम शाहिद रजा, डीएम सेल्वा कुमारी जे, एसएसपी कलानिधि नैथानी, एसपी सिटी, सीओ सिटी व चिकावटी के परीक्षा केंद्र द्रोण इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।

माफिया ऋषि शर्मा की जमानत अर्जी निरस्त

अलीगढ़ । एडीजे प्रथम शाहिद रजा की अदालत ने जहरीली शराब प्रकरण में मुख्य आरोपित माफिया ऋषि शर्मा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि जहरीली शराब प्रकरण के सामने आने के बाद जवां थाना क्षेत्र की सुमेरा नहर की पटरी पर शराब की पेटियां फेंकी गई थी। इसे पीने से ईंट भट्ठे के मजदूरों की मौत हो गई थी। इस मामले में ऋषि शर्मा समेत कई आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें न्यायालय में ऋषि की ओर से जमानत के लिए अर्जी दायर की गई थी, जो खारिज कर दी गई है। इधर, जवां के ही एक अन्य मुकदमे में ऋषि की जमानत याचिका पर एडीजे नौ की अदालत में सुनवाई होनी थी। लेकिन, इस पर 13 दिसंबर की तारीख नियत की गई है। यह जानकारी एडीजीसी जेपी राजपूत ने दी। दो आरोपितों की जमानत भी खारिज एडीजे नौ सुनील सिंह की अदालत ने दो लोगों की जमानत अर्जी को खारिज किया है।  एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि जहरीली शराब प्रकरण को लेकर मडराक थाना में दर्ज हुए मुकदमे में आरोपित मदनगोपाल व अकराबाद में दर्ज हुए मुकदमे में आरोपित गौतम कुमार ने जमानत के लिए अर्जी दायर की थी, जो निरस्त की गई है।

अधिवक्ता के न आने पर बहस का मौका खत्म

अलीगढ़ । जहरीली शराब प्रकरण में एडीजे नौ की अदालत में आरोपित पक्ष के अधिवक्ता के न आने पर जिरह का मौका खत्म कर दिया गया। एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि खैर थाने में दर्ज हुए मुकदमे में बुधवार को तारीख थी। मुकदमे के गवाह हेड कांस्टेबल अशोक कुमार हाजिर हुए। मगर, मुल्जिम पक्ष के अधिवक्ता हाजिर नहीं हुए। जबकि मुल्जिम पुष्पेंद्र को जेल से तलब कराया गया था। अधिवक्ता के न आने पर न्यायालय ने बहस का मौका खत्म करते हुए गवाही पूरी दर्ज करने के आदेश दिए।

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