बरला के युवक को निर्दोष साबित करने के लिए वकील ने जुटाए दस्तावेज, जानिये कब होगी सुनवाई Aligarh news

बरला थाना क्षेत्र के गांव के अमित को पुलिस ने जेल भेजने में इतनी लापरवाही की कि उसे दो साल बिना जुर्म के सजा काटना पड़ गई। अब अमित के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष साबित करने के लिए पूरे दस्तावेज जुटा लिए हैं। अब सात अप्रैल को सुनवाई होगी।

By Anil KushwahaEdited By: Publish:Tue, 06 Apr 2021 05:12 PM (IST) Updated:Tue, 06 Apr 2021 05:12 PM (IST)
बरला के युवक को निर्दोष साबित करने के लिए वकील ने जुटाए दस्तावेज, जानिये कब होगी सुनवाई  Aligarh news
अब सात अप्रैल को मामले में सुनवाई होगी।

अलीगढ़, जेएनएन : बरला थाना क्षेत्र के गांव के अमित को पुलिस ने जेल भेजने में इतनी लापरवाही की कि उसे दो साल बिना जुर्म के सजा काटना पड़ गई। अब अमित के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष साबित करने के लिए पूरे दस्तावेज जुटा लिए हैं। अब सात अप्रैल को मामले में सुनवाई होगी। इस दिन आरोपित पर चार्ज फ्रेम होना था। लेकिन, अब अमित के अधिवक्ता उसे चार्जों से मुक्त करवाएंगे।

23 फरवरी 2019 का मामला

बरला क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान ने 23 फरवरी 2019 को पड़ोस के युवक अमित के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अमित ने 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। धमकाने के चलते उसने कुछ नहीं बताया। सात माह की गर्भवती होने पर जानकारी हो सकी। पुलिस ने 26 मार्च को अमित को जेल भेज दिया। पिता ने याचिका पर हाईकोर्ट ने डीएनए जांच की अनुमति दी। इसकी रिपोर्ट में दुष्कर्म का सच सामने आ गया। इसके अनुसार अमित बच्ची का जैविक पिता नहीं है। होली के दिन अमित को जेल से रिहाई मिल गई।

पुलिस पर लापरवाही का आरोप 

मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता हरिओम वार्ष्णेय ने बताया कि मामले में पुलिस ने घनघोर लापरवाही की है। बिना जांच के एक निर्दोष को जेल भेज दिया गया। जबकि वह यहां रहता ही नहीं था। युवक फरीदाबाद में काम करता था। पुलिस ने उसकी काल लोकेशन तक नहीं जांची और न ही फरीदाबाद में जाकर जांच करने की जहमत उठाई। लेकिन, सात अप्रैल को कोर्ट के समक्ष पुलिस ने लापरवाही रखी जाएंगी और अमित को निर्दोष साबित किया जाएगा।

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