Brake On Speed: जानिए हादसों को लेकर सरकार है चिंतित, तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कर रही तैयारीAligarh News

तेज रफ्तार के चलते होेने वाले सड़क हादसों में हो रही मौतों को लेकर सरकार अब गंभीर हो गई है। सरकार ने वाहनों की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाने की तैयारी कर ली है। ऐसे वाहनों की शहर व देहात क्षेत्र में स्पीड भी निर्धारित कर दी गई है।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Publish:Fri, 24 Sep 2021 11:56 AM (IST) Updated:Fri, 24 Sep 2021 11:56 AM (IST)
Brake On Speed: जानिए हादसों को लेकर सरकार है चिंतित, तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कर रही तैयारीAligarh News
सड़क हादसों में हो रही मौतों को लेकर सरकार अब गंभीर हो गई है।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। तेज रफ्तार के चलते होेने वाले सड़क हादसों में हो रही मौतों को लेकर सरकार अब गंभीर हो गई है। सरकार ने वाहनों की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाने की तैयारी कर ली है। ऐसे वाहनों की शहर व देहात क्षेत्र में स्पीड भी निर्धारित कर दी गई है। तय स्पीड से तेज गति से वाहन दौड़ाने वाले वाहन चालकों पर अब कार्रवाई का चाबुक चलेगा। अब तक यातायात नियम तोड़ने वालों के चालान व जुर्माने की कार्रवाई होती थी अब ऐसे वाहन चालकों के लाइसेंस जब्त कर उन्हें निरस्त कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई करते हुए कुछ दिनाें की कैद भी हो सकती है । नशे में गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा । फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, पुलिस, अर्धसैनिक बलों से जुड़े वाहनों पर आेवर स्पीड का नियम लागू नहीं होगा।

वाहन स्पीड निर्धारित

आरटीओ प्रशासन केडी सिंह गौर ने बताया कि तेज स्पीड से वाहन दौड़ाने वाले शहर, निकाय और देहात क्षेत्र के वाहन चालकों के लाइसेंस भी रद किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी वाहनों की स्पीड निर्धारित कर दी गई है । दो पहिया वाहन 40 किमी प्रतिघंटा व चार पहिया वाहन 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे । उन्होंने बताया कि ऐसे वाहनों की रफ्तार पर आरटीओ व एआरटीओ प्रवर्तन निगरानी रखेंगे ।

बिना लाइसेंस पकड़ने पर पांच हजार का जुर्माना

आरटीओ ने बताया कि बिना लाइसेंस चलने वाले वाहनों के चालकों से चालान के साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा । इन वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप न लगे होने, ओवरलोड, ओवरस्पीड वाहनों के साथ नशे में गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा । फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, पुलिस, अर्धसैनिक बलों से जुड़े वाहनों पर आेवर स्पीड का नियम लागू नहीं होगा।

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