प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लक्ष्य हासिल करने के निर्देश
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल की अध्यक्षता में कलैक्टेªट सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी-2021 के सफल क्रियान्वयन के लिए बैठक का आयोजन किया गया। लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया कि बैंकों के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लक्ष्य समय से पूर्ण करें।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी-2021 के सफल क्रियान्वयन के लिए बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया कि जनपद भर में बैंकों के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लक्ष्य समय से पूर्ण करें। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसलों के किसी भी आकस्मिक आपदा में क्षतिग्रस्त होने की दशा में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं।
योजना के लाभ के लिए पोर्टल पर दर्ज कराएं नाम
उप कृषि निदेशक यशराज सिंह ने बताया कि शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इस योजना में अधिसूचित फसलों को प्राकृतिक आपदाओं व न रोके जा सकने वाले अन्य जोखिमों इत्यादि के लिये फसल बीमा कराया जाता है। सभी पात्र कृषकों को योजना से लाभान्वित होने के लिए भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि रबी की प्रमुख फसलों गेहॅ, जौ, मसूर, सरसों के लिए 1.5 प्रतिशत एवं आलू के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम की दर से प्रीमियम निर्धारित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जनपद अलीगढ़ में एग्रीकल्चर इश्योरेन्श कम्पनी आफ इण्डिया लि0 अधिकृत है। उन्होंने बताया कि रबी की फसलों के लिए 31 दिसम्बर 2021 तक बीमा की अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि फसल क्षति की स्थिति में कृषकों को 72 घन्टे के अन्दर क्रियान्वयन अभिकरण/सम्बन्धित बैंक शाखा एवं कृषि एवं सम्बन्धित विभाग को फसल नुकसान की स्थिति एवं ब्यौरे के साथ सूचित करना होता है। किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर-1800-889-6868 भी सम्पर्क किया जा सकता है।
कृषकों को दिए गए प्रशस्ति पत्र
लीड बैंक प्रबन्धक अनिल कुमार ने योजनान्तर्गत खरीफ 2021 मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों की भागीदारी बढ़ाये जाने के लिए सभी बैंकों को लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन ऋणी कृषकों को अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना है वह सम्बन्धित बैंक को 24 दिसम्बर तक लिखित रूप में सूचित करें अन्यथा बैंक द्वारा प्रीमियम काट लिया जायेगा। जिन किसानों का बीमा बैंक द्वारा किया गया है वह 15 दिन के अन्दर बीमा कवरेज के विवरण को फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करें एवं प्रीमियम की धनराशि घोषणा पत्र को अन्तिम तिथि के 48 घन्टे के अन्दर कम्पनी को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से भेजना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि रबी 2020 में जनपद में 14846 कृषकों द्वारा बीमा कराया गया जिसमें क्षति-प्रर्ति के रूप में 434 कृषकों को 14.33 लाख रूपये वितरित किया गया। बैठक में एडीएम जायसवाल द्वारा भारत का अमृत महोत्सव इण्डिया अभियान के क्रम में प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार के अन्तर्गत बीमा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों एवं क्षति पूर्ति प्राप्त करने वाले कृषकों को प्रशस्ति पत्र दिये गये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह के अन्तर्गत खरीफ 2021 में सर्वाधिक बीमा करने के लिए अनिल कुमार सिंह एलडीएम, प्रदीप कुमार प्रबन्धक लीड बैंक, अनुज अवाले एवं विवेक कचरौड़िया पीएनबी अंचल कार्यालय, पीएनबी प्रबन्धक रामगोपाल सिंह भुड़िया, मयंक सचान सोफा, रूपेश कुमार काजिमाबाद, हरीशंकर गौतम खैर एवं कृषि विभाग सोमना में टीएसी के पद पर कार्यरत रविन्द्र कुमार को प्रशस्ति पर देकर सम्मानित किया गया।