CM Group Marriage Scheme: सामूहिक विवाह योजना में लाभ चाहिए तो निकाय व ब्लाक कार्यालयों में करें आवेदन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पांच दिसंबर को अलीगढ़ समेत सूबे के सभी जिलों में समारोह आयोजित किए जाएंगे। शासन स्तर से इसके लिए जिले में कुल 250 जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य तय हुआ है
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पांच दिसंबर को अलीगढ़ समेत सूबे के सभी जिलों में समारोह आयोजित किए जाएंगे। शासन स्तर से इसके लिए जिले में कुल 250 जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य तय हुआ है। समाज कल्याण विभाग के अफसर इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। नगरीय निकय व ब्लाक स्तर पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने संबंधित ब्लाक व नगरीय निकाय में आवेदन कर सकता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि काेरोना के चलते सामूहिक विवाद समारोह बंद चल रहे थे। अब शासन स्तर से फिर से इसकी शुरुआत हो गई है। पांच दिसंबर को पूरे प्रदेश में सामूहिक विवाह के आयोजन होने जा रहे हैं। जिले में इसको लेकर तैयारी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि एससी व ओबीसी के लिए जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है।
इस तरह हैं सामूहिक विवाह योजना के मानक
-सामूहिक विवाह पर 51 हजार रुपये मिलता है, इसमे 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और छह हजार शादी में खर्च किया जाता है। इसकी भोजन समेत अन्य व्यवस्थाओं की पूर्ति होती है।
-ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय46080 रुपये
-शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की आय 56460 रुपये
-आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
-शादी के समय बधु की आय 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए
-ब्लाक, नगर पंचायत व नगर निगम में सामूहिक विवाह अनुदान योजना का करें आवेदन
-शादी के तीन महीने पहले या शादी के तीन महीने बाद तक 20 हजार के अनुदान के लिए आवेदन किया जा सकता है