खतरनाक वाहन संचालन तो वाहन की मोबाइल पर भेजें फाेटो आरटीओ करेंगे कार्रवाईAligarh News

सड़क पर खतरनाक तरीके से चलने वाले वाहनों से होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसके लिए आमजन भी संबंधित वाहन का फोटो खींचकर वाट्सएप नंबर 9758390029 पर उसकी शिकायत कर सकेंगे।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Publish:Fri, 18 Jun 2021 05:36 PM (IST) Updated:Fri, 18 Jun 2021 05:36 PM (IST)
खतरनाक वाहन संचालन तो वाहन की मोबाइल पर भेजें फाेटो आरटीओ करेंगे कार्रवाईAligarh News
फोटो खींचकर वाट्सएप नंबर 9758390029 पर उसकी शिकायत कर सकेंगे।

अलीगढ़, जेएनएन। सड़क पर खतरनाक तरीके से चलने वाले वाहनों से होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसके लिए आमजन भी संबंधित वाहन का फोटो खींचकर वाट्सएप नंबर 9758390029 पर उसकी शिकायत कर सकेंगे। बशर्ते फोटो साफ हो और उस पर वाहन की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट भी साफ दिख रही हो। ऐसे वाहनों पर आरटीओ स्तर से कार्रवाई व जुर्माना किया जाएगा।

एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि देश में लगभग 10 हजार लोग हर साल कार्गो यानि ट्रक की बाडी से बाहर निकले लाहे के सरिया, राडस, पाइप, चादर आदि के असुरक्षित संचालन से जान गंवा देते हैं। जबकि करीब 20 हजार से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा-194 की उपधारा 1 (1) के तहत गाड़ी की बाडी से बाहर साइड में, दाहिने, बायें, पीछे अथवा ऊपर की दिशा में वाहन के बाहर की ओर निकले हुए माल का परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन संबंधित वाहन पर 20 हजार रुपये के जुर्माने का प्राविधान है। वाहन के खतरनाक संचालन के अभियोग में धारा-184 के तहत वाहन चालक को एक वर्ष की सजा भी हो सकती है।

जिम्मेदार नागरिक बनें

एआरटीओ प्रवर्तन ने जिलेे के नागरिकों से अपील की है कि वे एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करें। जिससे होने वाले हादसों को रोका जा सके। अगर आप सड़क पर कोई भी ऐसा ट्रक देखें जिसमें सरिया, राड, पाइप, लोहे की चादरें आदि बाडी से बाहर निकले दिखें तो आप उसका एक स्पष्ट फोटो

वाट्सएप नंबर 9758390029 पर भेज दें। इससे ऐसे वाहनों के खिलाफ चालान व जुर्माने की कार्रवाई हो सकेगी। बस फोटो साफ हो और उसमें संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई पड़ रहा है। फोटेा भेजते समय स्थान, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का नंबर भी भेज दें।

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