बरला के दुष्कर्म मामले में सुनवाई अब 11 मई को

बरला थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में दो साल जेल में बिताने के बाद रिहाई मिल गई।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 07 Apr 2021 06:53 PM (IST) Updated:Wed, 07 Apr 2021 06:53 PM (IST)
बरला के दुष्कर्म मामले में  सुनवाई अब 11 मई को
बरला के दुष्कर्म मामले में सुनवाई अब 11 मई को

जासं, अलीगढ़ : बरला थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में दो साल जेल में बिताने वाले अमित के मामले में बुधवार को पाक्सो की विशेष अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ता का कहना है कि दूसरे पक्ष ने पहले ही तारीख मांगने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया, जबकि दूसरे पक्ष के वकील का कहना है कि कामकाज को लेकर व्यावहारिक दिक्कतों के चलते कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। बहरहाल, कोर्ट ने 11 मई को सुनवाई की तिथि नियत की है।

बरला क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान ने 23 फरवरी 2019 को गांव के युवक अमित के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अमित ने 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। सात माह की गर्भवती होने पर जानकारी हो सकी। पुलिस ने 26 मार्च को अमित को जेल भेज दिया। पिता की याचिका पर हाईकोर्ट ने डीएनए जांच की अनुमति दी। इसकी रिपोर्ट में दुष्कर्म का सच सामने आ गया। इसके अनुसार अमित बच्ची का जैविक पिता नहीं है। होली के दिन अमित को जेल से रिहाई मिल गई। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता हरिओम वाष्र्णेय ने बताया कि मामले में पुलिस ने घनघोर लापरवाही की है। पूरे साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में पेश किए जाने थे, लेकिन दूसरे पक्ष के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने अगली तारीख दी है। इधर, किशोरी पक्ष के अधिवक्ता प्रताप सिंह राघव का कहना है कि कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। कोर्ट ने ही 11 मई की तारीख नियत की है। वहीं, बुधवार को अमित के स्वजन व गांव के लोग एसएसपी कलानिधि नैथानी से मिलने के लिए पुलिस कार्यालय पहुंचे थे। यहां पूरे मामले को एसएसपी के समक्ष रखना था, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी।

chat bot
आपका साथी