कोरोना से अनाथ बेटियों के हाथ पीले करने में भी सहयोग करेगी सरकार Aligarh news
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोरोना से प्रभावित व अनाथ बालिकाओं की शादी में भी सरकार आर्थिक सहायता देगी। बेटी की शादी के लिए एक लाख की मदद की जाएगी। शासन स्तर से इसके लिए सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी कर दिए हैं।
अलीगढ़, जेएनएन। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोरोना से प्रभावित व अनाथ बालिकाओं की शादी में भी सरकार आर्थिक सहायता देगी। बेटी की शादी के लिए एक लाख की मदद की जाएगी। शासन स्तर से इसके लिए सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी कर दिए हैं। आवेदन के 15 दिन के अंदर अनाथ बालिकाओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृति की जाएगी।
15 दिन के अंदर मिलेगी सहायता राशि
कोरोना के चलते तमाम बच्चो के माता-पिता या इनमें से किसी एक की मौत हो गई है। ऐसे में अब यह बच्चे बिना मां व बाप के हैं। सरकार ने इनके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। इसके तहत बच्चों को आर्थिक सहायता देने के साथ ही बालिकाओं की शादी के लिए एक लाख एक हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। शासन से जारी आदेश में स्पष्ट है कि आवेदन के 15 दिन के अंदर इन बालिकाओं को सहायता राशि दी जाएगी।
पात्रता की श्रेणियां
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहीं बालिकाओं को ही उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। विवाह के लिए निर्धारित की गयी तिथि को वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए । विवाह की तिथि के 90 दिन पूर्व से विवाह होने की तिथि के 90 दिन के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य है। 15 दिन में लाभ मिलेगा।
ऐसे करें आवेदन
ऐसी सभी बालिकाएं स्वयं या उनके संरक्षक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आलाइन आवेदन कर सकेंगे । आवेदनपत्र के साथ आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी के पास आवेदन हो सकेगा। जिला प्रोबेशन विभाग में भी आवेदन किया जा सकेगा।