मछली पालन है फायदे का सौदा, भविष्य बनाने को 30 तक करें आवेदन Aligarh news
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। विभाग की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मछली पालन फायदे का सौदा है। प्रथम आओ-प्रथम पाओ से इसका लाभ उठाया जा सकता है।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। विभाग की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मछली पालन फायदे का सौदा है। प्रथम आओ-प्रथम पाओ से इसका लाभ उठाया जा सकता है।
30 अक्टूबर तक करें आवेदन
सहायक निदेशक मत्स्य ऐजाज अहमद नकवी ने बताया कि मत्स्य विकास की विभिन्न उप योजनाओं के तहत इच्छुक मत्स्य पालक समूह, समिति एवं जनसामान्य शासकीय अनुदान प्राप्त करने के लिये विभागीय पोर्टल पर 30 अक्टूबर तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न योजनाओं में सामान्य जाति को 40 प्रतिशत एवं महिला लाभार्थी को प्रोजेक्ट लागत का 60 प्रतिशत अनुदान देय है। आवेदनकर्ता विभागीय पोर्टल पर जनसेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने एवं लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई है। इससे एक ओर जहां रोजगार स्थापित करने वाला व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, वहीं दूसरी ओर वह कई अन्य लोगों को भी जीवाकोर्पाजन में सहायता करता है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में खारे पानी में श्रिम्प पालन के लिए तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश के महिला एवं सामान्य वर्ग के लाभार्थी द्वारा बैक आउट किये जाने के कारण वर्ष 2020-21 के लिए वर्णित परियोजना में 0.500 हेक्टेयर के लिए पीएमएमएसवाई में महिला लाभार्थी एवं आरकेवाई में सामान्य लाभार्थी का चयन किया जाना है।
जनसेवा केंद्र से भी कर सकते हैं आवेदन
आवेदनकर्ता विभागीय पोर्टल पर जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय पोर्टल पर मत्स्य समृद्धि फार्म आनलाइन भरने के साथ ही आवेदक का नवीनतम फोटो, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निर्धारित प्रारूप पर 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नौटेरी प्रमाण पत्र, यदि बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तो बैंक का अग्रिम स्वीकृति पत्र, बैंक पासबुक, स्वयं के स्वामित्व की भूमि की खतौनी अनुबंध पत्र एवं स्वयं के हस्ताक्षर आदि अभिलेख अपलोड करने होंगे। उन्होंने बताया कि जिले के क्लस्टर विकास खंड धनीपुर एवं गौड़ा में कुल लक्ष्य का 70 फीसद एवं जिले के शेष विकास खंडों में 30 फीसद योजना का संचालन किया जाएगा। योजना में व्यक्तिगत लाभार्थी तालाब निर्माण योजना में 2 हेक्टेयर तक एवं समूह में 2 हेक्टेयर के गुणांक में 20 हेक्टेअर तक की सीलिंग निर्धारित है। प्रथम आओ-प्रथम पाओ के तहत लाभ दिया जाएगा।