बिजली उपभोक्‍ताओं को एकमुश्त समाधान योजना में छूट, 15 मार्च तक होंगे पंजीकरण Aligarh news

विद्युत विभाग में घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना (सरचार्ज) माफी लागू की गई है। इसमें उपभोक्ताओं को 15 मार्च तक हर हाल में पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ही उन्हें छूट का लाभ मिल पाएगा।

By Anil KushwahaEdited By: Publish:Tue, 02 Mar 2021 04:04 PM (IST) Updated:Tue, 02 Mar 2021 05:41 PM (IST)
बिजली उपभोक्‍ताओं को एकमुश्त समाधान योजना में छूट, 15 मार्च तक होंगे पंजीकरण Aligarh news
विद्युत विभाग में घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना (सरचार्ज) माफी लागू की गई है।

अलीगढ़, जेएनएन : विद्युत विभाग में घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना (सरचार्ज) माफी लागू की गई है। इसमें उपभोक्ताओं को 15 मार्च तक हरहाल में पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ही उन्हें छूट का लाभ मिल पाएगा। कोरोना के चलते विद्युत उपभोक्ताओं को भी आर्थिक समस्या से जूझना पड़ा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री ने घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओ के लिए सरचार्ज माफी योजना लागू की है।

एक मार्च से योजना लागू

योजना के अंतर्गत घरेलू व निजी नलकूप उपभोक्ताओ के लिए एकमुश्त समाधान योजना एक मार्च से लागू हो गई है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 15 मार्च तक पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ता को 31 जनवरी 2021 तक के बकाया मूल धनराशि सरचार्ज रहित का 30 फीसद जमा करनी होगी। इसके अलावा 31 जनवरी 2021 के मासिक बीजकों की धनराशि जमा करनी होगी। समस्त मूल बकाया व वर्तमान मासिक बिल को 31 मार्च तक जमा करना होगा। इसके बाद ही उपभोक्ताओं को 31 जनवरी 2021 तक के बकाए पर लगा अधिभार (सरचार्ज) समाप्त किया जा सकेगा। विद्युत उपभोक्ता अधिशासी अभियंता कार्यालय, एसडीओ कार्यालय, सीएससी सहित आनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। 

यह रहेगी सुविधा 

आनलाइन खाता फीड करते ही उपभोक्ताओं का समस्त विवरण, पंजीकरण हेतु देय धनराशि, मूल बिल धनराशि सरचार्ज में छूट आदि पता चल जाता है। पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं का फोन नंबर और बिल का विकल्प लिया जाएगा। पंजीकरण के समय यदि उपभोक्ता अपने बिल के संशोधन का विकल्प चुनता है तो अधिशासी अभियंता को सात दिन के अंदर यह कार्य पूर्ण कराना होगा। उपभोक्ता को एसएमएस से सूचित भी किया जाएगा। सभी भुगतान ओटीएस मद में ही किए जाएंगे। 

इनका कहना है

उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं। इससे विद्युत विच्छेदन व अन्य कार्रवाई से वह बचेंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए हरहाल में 15 मार्च तक पंजीकरण करा लें। इसके बाद पंजीकरण नहीं होगा और योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। 

 राघवेंद्र सिंह, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण द्वितीय 

एक नजर में जिले की स्थिति 

घरेलू उपभोक्ता- बकाया-ब्याज-प्राप्त राशि होगी 

2.20 लाख- 708, 280, 488

(बकाया, ब्याज और प्राप्त राशि करोड़ में है) 

नलकूप उपभोक्ता- बकाया- ब्याज- प्राप्त राशि होगी 

25, 532 259.62, 117-74, 141.88 

(बकाया, ब्याज और प्राप्त राशि करोड़ में है)

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