मिथाइल अल्कोल के लिए अब डीएम जारी करेंगे लाइेंसस, निगरानी के लिए भी अधिकारी नियुक्त Aligarh News

मिथाइल अल्कोहल की बिक्री को लेकर प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। डीएम इसके लाइसेंस अधिकारी होंगे। मजिस्ट्रेट पुलिस राजस्व मेडिकल और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम इसके क्रय-विक्रय पर नियंत्रण करेंगी। जिले में एक भी लाइसेंस नहीं हैं।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Publish:Thu, 10 Jun 2021 09:47 AM (IST) Updated:Thu, 10 Jun 2021 09:47 AM (IST)
मिथाइल अल्कोल के लिए अब डीएम जारी करेंगे लाइेंसस, निगरानी के लिए भी अधिकारी नियुक्त Aligarh News
मिथाइल अल्कोहल की बिक्री को लेकर प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है।

अलीगढ़, जेएनएन। मिथाइल अल्कोहल की बिक्री को लेकर प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। डीएम इसके लाइसेंस अधिकारी होंगे। मजिस्ट्रेट, पुलिस, राजस्व, मेडिकल और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम इसके क्रय-विक्रय पर नियंत्रण करेंगी। लाइसेंस के लिए अलग-अलग श्रेणियां तय की गई हैं। डीएम की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। फिलहाल जिले में एक भी लाइसेंस नहीं हैं।

वरदान इंक एंड सोल्वेंट फैक्टरी

जिले में जहरीली शराब के कारण सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी हैं। आबकारी विभाग ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो सामने आया कि मिथाइल अल्कोहल के कारण लोगों की जान गई हैं। जिले के तीन स्थालों से भरे गए शराब के नमूनों में भी मिथाइल एल्कोहल की पुष्टि हुई। तालानगरी स्थित वरदान इंक एंड सोल्वेंट फैक्टरी में बड़े स्तर पर मिथाइल एल्कोहल मिला। इसके बाद प्रशासन में इसके क्रय विक्रय को लेकर हल्ला मचा। अाबकारी व एफडीए के अफसर एक दूसरे पर टालते रहे। डीएम ने इसको लेकर शासन से दिशा निर्देश मांगे। इसके बाद शासन स्तर से इसके लिए स्पष्ट आदेश जारी कर दिए गए।

जहर होता है मिथाइल एल्कोहल

शासन के निर्देशों पर डीएम चंद्रभूषण सिंह ने मिथाइल एल्कोहल हो लेकर जिला स्तर पर आदेश निर्देष जारी कर दिए हैं। इसमें उन्होंने बताया कि मिथाइल एल्कोहल एक जहर है। इसे रखने, क्रय-विक्रय को नियंत्रित करने के लिए विषाक्त अधिनियम 1919 के तहत उप्र विषाक्त नियमावली 1994 के तहत लाइसेंस प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) को बनाया गया है। इसमें एमए-1 अनुज्ञापन मिथाइल एल्कोहल उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिए, एमए-2 मिथाइल एल्कोहल की थोक बिक्री के लिए, एमए-3 मिथाइल एल्कोहल की फुटकर बिक्री के लिए, एमए-4 मिथाइल एल्कोहल को क्रय, प्रयोग एवं बिक्री के लिए, एमए-5 मिथाइल एल्कोहल क्रय करने की परमिट के लिए, एमए-6 मिथाइल एल्कोहल के परिवहन एवं आयात के परमिट के लिए, एमए-7 मिथाइल एल्कोहल के परिवहन एवं निर्यात के परमिट के लिए, एमए-8 अनुज्ञापियों द्वारा मिथाइल एल्कोहल की प्राप्ति, उपभोग एवं बेचे गए मिथाइल एल्कोहल के लेखे के रजिस्टर के लिए तय हुआ है। इसके अलावा एमए-9 अनुज्ञापियों द्वारा प्राप्त मिथाइल एल्कोहल की मासिक विवरणी के लिए प्रयोग किया जाएगा। इनके रजिस्टरों एवं उसके निरीक्षण करने के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी, मेडिकल आफिसर आदि के अतिरिक्त आबकारी विभाग के निरीक्षक, उद्योग विभाग के निरीक्षक या इससे ऊपर वाले को कार्रवाई का अधिकार दिया गया। मिथाइल एल्कोहल को कब्जे में रखने व विक्रय करने के संबंध में अभी तक जिले में एक भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

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