जिला पंचायत सदस्‍य प्रत्याशियों को चुनाव के लिए एक गाड़ी की मिलेगी अनुमति, इन सबका नियमों का पालन जरूरी

गाइडलाइन के मुताबिक प्रधान सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत पद केे उम्मीदवारों को प्रचार के लिए किसी भी वाहन के परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसको लेकर कारण बताया गया है कि इन उम्मीदवारों का चुनाव क्षेत्र बड़ा नहीं होता।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Publish:Fri, 16 Apr 2021 11:27 AM (IST) Updated:Fri, 16 Apr 2021 11:27 AM (IST)
जिला पंचायत सदस्‍य प्रत्याशियों को चुनाव के लिए एक गाड़ी की मिलेगी अनुमति, इन सबका नियमों का पालन जरूरी
गुरुवार से नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जोर अजमाएंगे।

अलीगढ़, जेएनएन। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गुरुवार से नामांकन की शुरुआत हो जाएगी।  इसके बाद प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जोर अजमाएंगे। इस बार के चुनाव में उम्मीदवार को चुनाव क्षेत्र में प्रचार के लिए वाहन की अनुमति संबंधी गाइडलाइन जारी हो चुकी हैं।

ये हैं पंचायत चुनाव की गाइड लाइन 

 गाइडलाइन के मुताबिक प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत पद केे उम्मीदवारों को प्रचार के लिए किसी भी वाहन के परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसको लेकर कारण बताया गया है कि इन उम्मीदवारों का चुनाव क्षेत्र बड़ा नहीं होता। इसके चलते इन्हें अनुमति जारी नहीं की जाएगी। वहीं, सदस्य जिला पंचायत पद के उम्मीदवार को एक वाहन की अनुमति चुनाव प्रचार व मतदान दिवस के दिन मतदान स्थलों पर भ्रमण के लिए दी जाएगी। 

दिव्‍यांग प्रत्‍याशी को मिलेगी ये छूट

सहायक निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि आयोग से केवल जिला पंचायत सदस्य के लिए एक गाड़ी की अनुमति मिलेगी। वहीं, दिव्यांग प्रत्याशियों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थलों के भ्रमण के लिए वाहन की अनुमति दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों को वाहन की अनुमति मिलेगी, उनको गाड़ी के आगे के शीशे पर अपना, नाम वार्ड संख्या की स्लिप चस्पा करनी होगी। इससे अधिक वाहनों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि सभी मजिस्ट्रेट को इसके लिए आदेशित कर दिया गया है।

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