अलीगढ़ में शराब माफिया ऋषि की पत्नी रेनू की जमानत पर फैसला आज

जहरीली शराब प्रकरण में मुख्य आरोपित माफिया ऋषि शर्मा की पत्नी रेनू की जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला जज के न्यायालय में सुनवाई हुई।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 28 Jul 2021 01:47 AM (IST) Updated:Wed, 28 Jul 2021 01:47 AM (IST)
अलीगढ़ में शराब माफिया ऋषि की पत्नी रेनू की जमानत पर फैसला आज
अलीगढ़ में शराब माफिया ऋषि की पत्नी रेनू की जमानत पर फैसला आज

जासं, अलीगढ़ : जहरीली शराब प्रकरण में मुख्य आरोपित माफिया ऋषि शर्मा की पत्नी रेनू की जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला जज के न्यायालय में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों के बीच लंबी बहस हुई। कोर्ट बुधवार को इस पर फैसला सुनाएगा।

शराब प्रकरण में 57 दिन के अंदर सभी 33 मुकदमों में चार्जशीट लग चुकी हैं। 86 आरोपित पकड़े गए हैं। इनमें माफिया ऋषि शर्मा, उसकी पत्नी रेनू, भाई कपिल व भांजा आकाश भी पकड़ा गया। तीनों ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामबाबू शर्मा के माध्यम से सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि बहस हो चुकी है। बुधवार को फैसला आएगा।

तीन को नहीं मिली जमानत : एडीजे प्रथम शाहिद रजा की कोर्ट ने हत्या समेत अलग-अलग मामलों में तीन आरोपितों की जमानत याचिका निरस्त की है। एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि अतरौली क्षेत्र में हत्या के आरोपित नगाइचपाड़ा निवासी सतीश, फर्जीवाड़ा के आरोपित हाथरस के सिकंदराराऊ के ग्राम नौजलपुर निवासी मुकेश शर्मा, पालीमुकीमपुर क्षेत्र में दहेज हत्या के आरोपित बौबी की जमानत याचिका खारिज की गई है।

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आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को सजा

जासं, अलीगढ़ : एडीजे-2 सीमा वर्मा की कोर्ट ने आत्महत्या को उकसाने के मामले में आरोपित को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी जीतू वाष्र्णेय ने बताया कि अकराबाद क्षेत्र में 16 जून 2017 की रात को युवती ने सल्फाज खाकर जान दे दी थी। पिता ने अमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि रात में अमन ही बेटी के कमरे से निकला था। अंदर जाकर देखा तो बेटी तड़प रही थी। पास में सल्फाज का खाली पाउच मिला था। अमन का मोबाइल भी वहीं मिला था। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपित को पांच साल की सजा सुनाई है।

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