अलीगढ़ में 108 कोरोना संक्रमित मृतकों के परिवार को मिलेगा मुआवजा Aligarh news
प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिवार को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में 108 मरीजों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिवार को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में 108 मरीजों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई। विभाग ने पहली लहर में 56 व दूसरी लहर में 52 लोगों के संक्रमण से मरने की रिपोर्ट शासन को भेजी थी।
ये होगी प्रक्रिया
स्वजन को राशि प्राप्त करने के लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण-पत्र में मृत्यु कोविड-19 संक्रमण से हुई है, को प्रमाणित करने के लिए जनपद स्तर पर एडीएम, सीएमओ, एसीएमओ, मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य या विभागाध्यक्ष मेडिसिन और एक विषय विशेषज्ञ की कोविड-19 डेथ एस्केर्टेनिंग कमेटी (सीडीएसी) गठित की जाएगी। स्वजन निर्धारित प्रारूप पर सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अावेदन प्राप्त करने के लिए सेल गठित होगी। यहां तैनात अधिकारी आवेदन पत्र पर प्राप्ति का क्रमांक, तिथि व समय अंकित करेंगे। आवेदक को प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप पर हस्ताक्षर व मुहर लगाकर देंगे। जिन आवेदन पत्रों के साथ सलंग्न मृत्यु प्रमाण-पत्र में कोविड-19 से मृत्यु का उल्लेख नहीं है, ऐसे प्रकरणों में चिकित्सा व परिवार कल्याण के दिशा-निर्देशानुसार सत्यापन-चिकित्सा प्रमाण-पत्र कमेटी मृत्यु के कारणों का सत्यापन करेगी। सभी आवेदन एक सप्ताह के भीतर राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर फीड किए जाएंगे, उसी के अनुसार राशि का आवंटन जनपदों को होगा। जिलाधिकारी 30 दिन के भीतर सभी दावों का निस्तारण करेंगे। यह योजना भविष्य में कोरोना से होने वाली मृत्यु व अगली अधिसूचना तक प्रभावी होगी।
मेडिकल रिपोर्ट में उलझेगा मुआवजा
स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में कोरोना संक्रमण होने पर उपचार के दौरान मृत काफी व्यक्तियों को सूची में शामिल नहीं किया है। केवल उन्हीं मृतकों को इस सूची में शामिल किया है, जो दूसरी रिपोर्ट आने से पहले ही चल बसे। यदि, उपचार के दौरान दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन संक्रमण से अन्य अंगों को नुकसान पहुंचने के कारण मरीज की मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु का कारण भी कोरोना नहीं माना। दूसरी लहर में 80-90 फीसद मरीजों की रिपोर्ट पर मृत्यु का कारण कार्डिएक अरेस्ट, निमोनिया, सारी व अन्य गंभीर बीमारी दर्शाई गई। ऐसे मरीजों के लिए राशि प्राप्त करना काफी मुश्किल होगी।
इनका कहना है
शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही मृतकों के परिवार को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी।
- डा. आनंद उपाध्याय, सीएमओ।