Child Case of Molestation: निर्दोष युवक की पैरवी तेज, अब 23 सितंबर की तारीख तय Aligarh News

जिस युवक को दुष्कर्म का आरोपी बताया वह बच्ची के जन्म होने के बाद डीएनए में निर्दोष निकला था। जेल से रिहाई होने के बाद सुनवाई कोरोना संक्रमण के चलते रुक गई जिसे अब रफ्तार मिल गई है। बरला थाना क्षेत्र का यह युवक दो साल जेल में रहा।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 08:23 AM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 08:23 AM (IST)
Child Case of Molestation: निर्दोष युवक की पैरवी तेज, अब 23 सितंबर की तारीख तय Aligarh News
पाक्सो की विशेष अदालत ने अब 23 सितंबर की तारीख नियत की है।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। जिस युवक को दुष्कर्म का आरोपी बताया वह बच्ची के जन्म होने के बाद डीएनए में निर्दोष निकला था। जेल से रिहाई होने के बाद सुनवाई कोरोना संक्रमण के चलते रुक गई, जिसे अब रफ्तार मिल गई है। बरला थाना क्षेत्र का यह युवक दो साल जेल में रहा। इस मामले में पैरवी फिर तेज हो गई है। पाक्सो की विशेष अदालत ने अब 23 सितंबर की तारीख नियत की है।

यह है मामला

बरला क्षेत्र के एक गांव के एक किसान ने 23 फरवरी, 2019 को पड़ोस के ही युवक अमित के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसकी 13 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। सात माह की गर्भवती होने के बाद उसने घरवालों को जानकारी दी। 26 फरवरी को युवक को जेल भेज दिया गया। दो माह बाद अप्रैल में किशोरी ने बच्ची को जन्म दिया। पिता ने बेटे को निर्दोष बताकर दर-दर गुहार लगाई। लेकिन, कुछ नहीं हुआ। जुलाई 2020 में अधिवक्ता हरिओम वाष्र्णेय के माध्यम से हाईकोर्ट में दलील रखी गई। यहां से डीएनए जांच की अनुमति मिली, जिसकी रिपोर्ट में अमित निर्दोष पाया गया। इस साल मार्च में होली के दिन इसे जेल से रिहा कर दिया गया। अधिवक्ता ने बताया कि कोरोना काल के चलते सुनवाई नहीं हो पा रही थी। अब 23 सितंबर को सुनवाई होगी। इस दौरान अमित पर लगे आरोपों को डिस्चार्ज कराया जाएगा।

आरोपित की उम्र 17 साल, अब स्पेशल जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा

अकराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी की हत्या के मामले में आरोपित की उम्र के निर्धारण को लेकर शुक्रवार को किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई हुई। इसमें मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपित की उम्र 17 साल मानी गई है। लेकिन, जघन्य अपराध को देखते हुए मामला स्पेशल जुवेनाइल कोर्ट (एडीजे पाक्सो) की अदालत में चलेगा। हालांकि इस संबंध में आदेश शनिवार को जारी होगा।

स्‍पेशल कोर्ट में सुनवाई

28 फरवरी को अकराबाद के एक गांव में किशोरी की हत्या की गई थी। पुलिस ने पड़ोसी गांव के किशोर को गिरफ्तार करके मामले का पर्दाफाश किया था। पुलिस के मुताबिक, अश्लील फिल्म देख रहे बाल अपचारी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। असफल होने पर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इसी बीच स्वजन ने आधार कार्ड पेश करके आरोपित को 17 साल का बताया। इस पर सीओ ने किशोर न्याय बोर्ड से उम्र का निर्धारण कराने का अनुरोध किया था। इस पर किशोर न्याय बोर्ड ने बुधवार को मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपित की उम्र 17 साल मानी है। लेकिन, अब मामले की सुनवाई अब स्पेशल कोर्ट में होगी।

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