पुलिसकर्मियों को ठगने वाले गिरोह के शातिर की जमानत खारिज Aligarh News
अलीगढ़ की शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी रहे सेवानिवृत्त रणवीर सिंह ने छह अप्रैल को साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। रणवीर 31 मार्च की ही वह सेवानिवृत्त हुए हैं। दो अप्रैल को उन्हें एक अनजान नंबर से काल आया। कालर ने खुद को पुलिस विभाग में ट्रेजरी अफसर बताया।
अलीगढ़, जेएनएन। पुलिसकर्मियों से ट्रेजरी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह के शातिर रूपकिशोर जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। वहीं आरोपित अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है।
यह है मामला
अलीगढ़ की शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी रहे सेवानिवृत्त रणवीर सिंह ने छह अप्रैल को साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। रणवीर 31 मार्च की ही वह सेवानिवृत्त हुए हैं। दो अप्रैल को उन्हें एक अनजान नंबर से काल आया। कालर ने खुद को पुलिस विभाग में ट्रेजरी अफसर बताया। फंड व ग्रेचुअटी का पैसा दिलाने के नाम पर तीन घंटे बातों में उलझाया और एटीएम संबंधी निजी जानकारी हासिल करके ठगी कर ली। साइबर थाना इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह की टीम ने जांच की पता चला कि ठगी का पूरा पैसा बिहार के अमित नामक शख्स के नोवा पे साल्यूशन के एकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। अमित ने उस रकम को कोलकाता के अमरनाथ व अलीगढ़ के गंगीरी थाना क्षेत्र के गांव हसोना जगमोहनपुर निवासी रूपकिशोर के खाते में ट्रांसफर किया। इनमें रूपकिशोर के खाते में साढ़े पांच लाख रुपये भेजे गए थे। पुलिस ने रूपकिशोर को गंगीरी क्षेत्र से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आरोपित ने अधिवक्ता के माध्यम से एससी-एसटी की विशेष अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था। एडीजीसी जीके सिंघल ने बताया कि आरोपित की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है।
ट्रेन से दबोचे गए बिहार के दो आरोपितों की जमानत पर 28 को सुनवाई
अलीगढ़ : ट्रेन में बच्चों के साथ मानव तस्करी के शक में पकड़े गए दो आरोपितों की जमानत याचिका पर अब 28 जुलाई को सुनवाई होगी। गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपितों की क्राइम हिस्ट्री तलब की है। बिहार की संस्था की सूचना पर रेलवे पुलिस ने कामाख्या नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस से दो बार में 25 से ज्यादा बच्चों को अलीगढ़ स्टेशन पर उतारा था। वहीं आठ आरोपित भी पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक, गिरोह मानव तस्करी का है, जो बच्चों को लालच देकर दिल्ली ले जा रहे थे। वरिष्ठ अधिवक्ता आले नबी ने बताया कि बिहार के कटिहार के सरलपुर बसरोई निवासी शंभू शर्मा व पूर्णिया जिले के नैनापुर आमोद निवासी निजाम की ओर से जमानत याचिका दायर की गई है। गुरुवार को कोर्ट ने क्राइम हिस्ट्री तलब की है। अब 28 जुलाई को सुनवाई होगी।